



लोक प्राधिकार सह थानाध्यक्ष त्रिवेणीगंज के प्रतिवेदन से स्पष्ट है, कि आवेदक के आवेदन के आधार पर त्रिवेणीगंज थाना कांड संख्या 178/23 दर्ज की गई है
✍️ रिपोर्ट : संतोष कुमार, विशेष संवाददाता
– अमिट लेख
त्रिवेणीगंज, (सुपौल)। त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के मटकुरिया वार्ड नंबर 6 निवासी दीपक कुमार के द्वारा। राज्य लोक शिकायत प्राप्ति केंद्र पटना को आवेदन दिया। तथा अंतरण होकर दिनांक 13/4/2023 को कार्यालय को प्राप्त हुआ वादी ने अपने आवेदन में मानहानि के संबंध में दिए गए आवेदन पर थानाध्यक्ष त्रिवेणीगंज के द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं करने के संबंध में आवेदन दिया।
इस संबंध में लोक प्राधिकार सह थानाध्यक्ष त्रिवेणीगंज अपने ज्ञांपन 3099/23 दिनांक 8/5/23 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि प्राप्त पत्र का जांच किया गया तो जांच के क्रम में ज्ञात हुआ कि। आवेदक दीपक कुमार पिता प्रेम लाल यादव मटकुरिया वार्ड नंबर 6, थाना त्रिवेणीगंज जिला सुपौल के टंकित आवेदन के आधार पर। त्रिवेणीगंज थाना कांड संख्या 178/23 दिनांक 8/5/23 धारा 447, 504, 505/34 भा द वि के विरुद्ध पप्पू आलम पिता मोहम्मद जलालुद्दीन ग्राम दतुवा वार्ड नंबर 8 थाना जदिया एवं गजेंद्र यादव पिता कुसुम लाल यादव घर लतौना उत्तर थाना त्रिवेणीगंज दोनों जिला सुपौल के अंकित कर कांड का अनुसंधान त्रिवेणीगंज पुलिस अवर निरीक्षक धर्मवीर कुमार साथी को सौंपा गया है। अंकित मामला अनुसंधान अंतर्गत है। चुकी लोक प्राधिकार सह थानाध्यक्ष त्रिवेणीगंज के प्रतिवेदन से स्पष्ट है, कि आवेदक के आवेदन के आधार पर त्रिवेणीगंज थाना कांड संख्या 178/23 दर्ज की गई है। इस बाबत त्रिवेणीगंज थाना अध्यक्ष संदीप कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि नामित दो व्यक्तियों के ऊपर केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।