बेतिया से उप-संपादक का चश्मा :
माननीय न्यायालय में अग्रसारण के समय प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त या उसके परिजन द्वारा नाबालिक होने से संबंधित कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया
न्यूज़ डेस्क, ए.एल.न्यूज़
– अमिट लेख
बेतिया, (मोहन सिंह)। 5 अप्रैल 26 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो वायरल होते हुए दिख रहा था। वायरल वीडियो माननीय न्यायालय में किसी अधिवक्ता के द्वारा बनाया जाना प्रतीत हो रहा है। वायरल वीडियो में अधिवक्ता द्वारा स्पष्ट रूप से शिकारपुर थाना एवं वरिय पुलिस पदाधिकारी के विरुद्ध अनाधिकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। वायरल वीडियो के जांच में पाया गया कि यह वीडियो 55 लीटर विदेशी शराब बरामदगी के संबंध में अंकित शिकारपुर थाना कांड संख्या 390/ 26 के प्राथमिक कि अभियुक्त राजा कुमार का न्यायालय में आग्रसारण के समय का है। उक्त जानकारी देते हुए नरकटियागंज एसडीपीओ जेपी सिंह ने बताया कि उल्लेखनीय है कि गिरफ्तारी के समय या माननीय न्यायालय में अग्रसारण के समय प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त या उसके परिजन द्वारा नाबालिक होने से संबंधित कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिस कारण उसे माननीय उत्पाद न्यायालय बेतिया भेजा गया था, यह भी उल्लेखनीय है कि इस कांड के प्राथमिकी अभियुक्त राजू रंजन जायसवाल उर्फ गब्बर जायसवाल जो राजा के पिता है, वर्ष 2025 में भी 1160 लीटर अंग्रेजी शराब बरामदगी के नामजद अभियुक्त हैं एवं अनुसंधान में यह पाया गया कि शराब के अवैध धंधा में उनके परिवार के अधिकांश सदस्य सम्मिलित रहते हैं। अधिवक्ता द्वारा इस तरह के वीडियो माननीय न्यायालय में बनाने के लिए प्राधिकृत है या नहीं इस संबंध में जांच कर विधि सम्मत कार्रवाई हेतु माननीय न्यायालय से आग्रह किया जाएगा। साथ ही बिना पुलिस का पक्ष जाने इस तरह का वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चलाने या वायरल करने को लेकर संबंधित की भी जांच की जा रही है। प्राथमिकी अभियुक्त राजू रंजन जायसवाल उर्फ गब्बर जायसवाल शराब बरामदगी के निम्न कांड में आरोपित है।
(1) शिकारपुर थाना कांड संख्या 714/20
(2) शिकारपुर थाना कांड संख्या 04/25








