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Post: अवैध खनन और भंडारण मामले में एफआईआर दर्ज

अवैध खनन और भंडारण मामले में एफआईआर दर्ज

खनन विभाग द्वारा अवैध रूप से खनन कर पत्थर और बालू भंडारण करने तथा बेंचने के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई है

– अमिट लेख
वाल्मीकिनगर,(नन्दलाल पटेल)। थाना क्षेत्र में खनन विभाग द्वारा अवैध रूप से खनन कर पत्थर और बालू भंडारण करने तथा बेंचने के मामले में हवाई अड्डा निवासी बालकिशून साह पिता स्वर्गीय विश्वनाथ साह, भोला कुमार, गोविंद कुमार, लालबाबू कुमार तीनो पिता बालकिशुन साह पर वाल्मीकिनगर थाने में खान निरीक्षक ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने अपने आवेदन में लिखा है की आमजन के शिकायत पर हवाई हड्डा चौक से पूरब पाईन के तरफ जाने वाली सड़क के किनारे पंकज कुमार तुलसयान के निजी जमीन से अवैध रूप से खनन करने के शिकायत पर गुरुवार की शाम उक्त स्थलों पर छापेमारी की गई। जिसमें कुछ जगहों पर बालू का अवैध खनन पाया गया।

फाइल फोटो…

परंतु वहां कोई व्यक्ति या औजार नही मिला।पूछ ताछ के दौरान संलिप्त कारोबारी का नाम बालकिशून साह पिता स्वर्गीय विश्वनाथ साह,भोला कुमार, गोविंद कुमार, लालबाबू कुमार तीनो पिता बालकिशुन साह गांव हवाई हड्डा थाना वाल्मीकिनगर निवासी के रूप में हुई। उक्त स्थल पर मापी के दौरान लगभग 5500 सीएफटी अवैध बालू के खनन का साक्ष्य मिला है। जिसका शमन और खनिज शुल्क रुपया 317050 (तीन लाख सत्रह हजार पचास) रुपए मात्र है निर्धारित किया गया है। उपरोक्त व्यक्ति द्वारा अवैध लघु खनिज भंडारण बिहार खनिज नियमावली 2019 के नियम के उल्लंघन किया गया है, जो कि बिहार खनिज नियमावली 2019 संशोधित 2021 के तहत दंडनीय अपराध है। इस बाबत जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष विजय कुमार राय ने बताया कि आवेदन के आलोक में थाना कांड संख्या 36/23 दर्ज करते हुए अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।

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