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जिला प्रशासन के आदेश की अवहेलना पर प्राथमिकी दर्ज

नो स्ट्राइक जोन में धरना प्रदर्शन करने पर जिला प्रशासन द्वारा नगर थाने में बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन जिला इकाई गोपालगंज पर प्राथमिक की दर्ज कराई गई

न्यूज़ डेस्क, गोपालगंज न्यूज़ 

शैलेश कुमार तिवारी

–  अमिट लेख

गोपालगंज, (जिला ब्यूरो)। नो स्ट्राइक जोन में धरना प्रदर्शन करने पर जिला प्रशासन द्वारा नगर थाने में बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन जिला इकाई गोपालगंज पर प्राथमिक की दर्ज कराई गई। पंकज कुमार महासचिव बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन जिला इकाई-गोपालगंज एवं प्रतिभा कुमारी प्रदेश अध्यक्ष बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति जिला इकाई गोपालगंज द्वारा सेविका एवं सहायिकाओं के पांच सूत्री मांगों के समर्थन में दिनांक 4 नवंबर 2023 को जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करने हेतु अनुमंडल दंडाधिकारी गोपालगंज डॉ० प्रदीप कुमार को आवेदन दिया गया था। उक्त पत्र के आलोक में उक्त धरना प्रदर्शन के दौरान विधि व्यवस्था बनाएं रखने हेतु संयुक्त आदेश से दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई थी साथ ही पंकज कुमार को जिला पदाधिकारी गोपालगंज डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के आदेश द्वारा मौनिया चौक से पोस्ट ऑफिस चौक तक नो स्ट्राइक जोन घोषित करते हुए उक्त स्थल पर किसी प्रकार के धरना प्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं दिए जाने हेतु निर्देशित किया गया था। इस संबंध में उन्हें वस्तु स्थिति से अवगत कराया गया तथा उन्हें जिला समाहरणालय के समक्ष धरना प्रदर्शन ना करके अंबेडकर चौक के पास ही धरना प्रदर्शन के पश्चात प्रतिनिधि के रूप में पांच लोग आकर अपना मांग पत्र समर्पित करने हेतु निर्देशित किया गया था ,परंतु उन्होंने दिए गए उक्त निदेश का अनुपालन नहीं किया और उनके एवं अन्य के द्वारा समाहरणालय गोपालगंज के पूर्वी गेट एवं पश्चिमी गेट पर बहुत संख्या में पहुंचकर समाहरणालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया और आवागमन को बाधित कर दिया गया। जिसके कारण समाहरणालय कार्यालय के पदाधिकारी /कर्मियों तथा आम जनता को आने-जाने में घोर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जिला पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना एवं मनमानी किए जाने के कारण पंकज मिश्रा कुचायकोट, बबीता देवी भोरे, पूनम देवी विजयीपुर, प्रतिभा कुमारी अनिता झा, सरिता देवी विजयीपुर एवं अन्य अज्ञात के विरुद्ध नगर थाने में आईपीसी 353 /186 /188 /283 /290 /34 आदि धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई गई हैं।

नोट : समाचार में प्रयुक्त तस्वीर फाइल फोटो है, जिसका इस समाचार से कोई सम्बन्ध नहीं है …

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