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जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनितिक अध्यक्ष एवं सचिवों के साथ की बैठक

बेतिया से उप-संपादक का चश्मा :

BLO प्रत्येक घर का दौरा करेंगे और मौजूदा मतदाताओं को पहले से मुद्रित विवरण वाले Enumeration फॉर्म की दो प्रतियां वितरित करेंगे

न्यूज़ डेस्क, जिला पश्चिम चम्पारण 

मोहन सिंह

– अमिट लेख

बेतिया, (ए.एल.न्यूज़)। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, धर्मेन्द्र कुमार द्वारा अर्हता तिथि 01.07.2025 के आधार पर विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 एवं मतदान केन्द्रों के युक्तिकरण को लेकर जिले के राजनैतिक दलों के अध्यक्ष/सचिव के साथ बैठक सम्पन्न हुई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनैतिक दलों के अध्यक्ष/सचिव को भारत निर्वाचन आयोग के अद्यतन दिशा-निर्देश से अवगत कराया।

फोटो : मोहन सिंह

राजनितिक दलों के साथ आयोग द्वारा दिनांक 24.06.2025 को विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 का विस्तृत कार्यक्रम पर विस्तृत चर्चा करते हुए अद्यतन जानकारी दी गयी। BLO को मौजूदा मतदाताओं के लिए पहले से मुद्रित विवरण वाले Enumeration फॉर्म की दो प्रतियां दी जाएंगी, जो H2H विजिट कर सभी को उपलब्ध कराया जायेगा। BLO प्रत्येक घर का दौरा करेंगे और मौजूदा मतदाताओं को पहले से मुद्रित विवरण वाले Enumeration फॉर्म की दो प्रतियां वितरित करेंगे, और उन्हें फॉर्म भरने में मार्गदर्शन भी देंगे। Enumeration Form की घोषणा के साथ साक्ष्य के रूप में दी जाने वाली दस्तावेजों की सांकेतिक सूची :

1- Any Identity card/Pension Payment Order issued to regular employee/pensioner of any Central Govt./State Govt./PSU.

2- Any Identity Card/Certificate/Document issued in India by Government/local authorities/Banks/Post Office/LIC/PSUs prior to 01.07.1987.

3- Birth Certificate issued by the competent authority.

4- Passport

5- Matriculation/Educational certificate issued by recognised Boards/universities

6- Permanent Residence certificate issued by competent State authority

7- Forest Right Certificate

8- OBC/SC/ST or any caste certificate issued by the Competent authority

9- National Register of Citizens (wherever it exists)

10- Family Register, prepared by State/Local authorities.

11- Any land/house allotment certificate by Government

अगर किसी मतदाता का नाम अर्हता तिथि 01.01.2003 के आधार पर निर्मित मतदाता सूची में दर्ज है तो साक्ष्य के रूप में उस मतदाता सूची की प्रति मान्य होगी। उन्हें किसी और दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी।

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