बेतिया से हमारे जिला ब्यूरो की रिपोर्ट :
उक्त भूमि विवाद का मामला माननीय न्यायालय में लंबित है और जिस भूमि पर दखल-कब्जा ईश्वरी साह और वेदप्रकाश तिवारी का हीं कायम है
न्यूज़ डेस्क, ए.एल.न्यूज़
– अमिट लेख
पश्चिमी चम्पारण, (अमित तिवारी)। नरकटियागंज अंचल के अंचल अधिकारी का एक हैरत अंगेज आदेश क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। बताते चले कि हरदी टेडा पंचायत के नुनीया टोला स्थित वेदप्रकाश तिवारी पिता बद्री विशाल तिवारी के नाम 2007 में मोहन लाल साह पिता रघुनाथ साह से रजिस्ट्री कराई गई खाता 183 खेसरा 992/93 में उल्लेखित जमीन है।
जिसका म्यूटेशन भी वेद प्रकाश तिवारी के नाम से हो गया है। अब उसे दंबग भू माफियाओं के रूप में चर्चित अन्य लोगों के अतिरिक्त क्रमशः सुशांत मिश्रा, शशि गुप्ता एक साहेब साह नामक व्यक्ति के नकली कागजात के बल कब्जा करने की कोशिश करने में जुट गये है। जबकि, उक्त भूमि विवाद का मामला माननीय न्यायालय में लंबित है और जिस भूमि पर दखल-कब्जा ईश्वरी साह और वेदप्रकाश तिवारी का हीं कायम है। विचारणीय तथ्य यह है कि माननीय न्यायालय में मामला लंबित होने के बावजूद आखिर नरकटियागंज अंचलाधिकारी ने भू-पैमाइश का आदेश उक्त विवादित भूमि पर कैसे और किस आधार पर दिया है।
उल्लेखनीय है की फर्जीवाड़ा कर भू कब्ज़ा की होड़ में जुटे विरोधी पक्ष अब तो भू-स्वामी श्री तिवारी के घर पहुँच विभिन्न प्रकार का खामियाजा भुगतने और जान माल की क्षति पहुँचाने जैसी धमकियाँ भी देना शुरू कर दिये हैँ। लिहाजा, इस मामले में सीओ नरकटियागंज के एक पक्षीय रवैये से क्षुब्ध भू-स्वामी क्रमशः वेदप्रकाश तिवारी, रविन्द्र कुमार और अरविन्द कुमार ने “अमिट लेख” के माध्यम से शासन-प्रशासन से गुहार लगाया है कि इस आशय पर तत्परता से गहन जांच कराते हुये माननीय न्यायालय में लंबित मामला के निष्पादन होने तक सीओ नरकटियागंज के एक पक्षीय तथा अड़ियल रवैये पर रोक लगायी जाये ताकि वास्तविक भू-हकदार को न्याय मिल सके।








