पश्चिम चंपारण से हमारे क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट :
एक ओर पंचायत की मुखिया साहिस्ता बानो एवं उनके पति नसीम अहमद उर्फ हिटलर ने घर में घुसकर हमला किए जाने का आरोप लगाया है, वहीं दूसरे पक्ष की नाजिया बेगम ने मुखिया पति समेत पांच लोगों पर मारपीट, बंधक बनाने, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार तथा घर में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाते हुए थाना में आवेदन दिया है

न्यूज़ डेस्क, इ.एल.न्यूज़
– अमित लेख
पश्चिम चंपारण, (रमेश ठाकुर)। रामनगर प्रखंड के सबेया पंचायत में हुई मारपीट की घटना को लेकर दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक ओर पंचायत की मुखिया साहिस्ता बानो एवं उनके पति नसीम अहमद उर्फ हिटलर ने घर में घुसकर हमला किए जाने का आरोप लगाया है, वहीं दूसरे पक्ष की नाजिया बेगम ने मुखिया पति समेत पांच लोगों पर मारपीट, बंधक बनाने, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार तथा घर में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाते हुए थाना में आवेदन दिया है।
मुखिया पति नसीम अहमद के अनुसार रविवार रात कुछ लोग उनके घर पहुंचे और अचानक हमला कर दिया। घटना में मुखिया साहिस्ता बानो एवं उनके पति गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को पहले रामनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए जीएमसीएच बेतिया रेफर कर दिया। नसीम अहमद का कहना है कि उन्होंने गांव में कथित गोकशी का विरोध किया था, जिसके कारण रंजिशवश इस घटना को अंजाम दिया गया। दूसरी ओर, सवेया गांव निवासी नाजिया बेगम ने थाना में दिए आवेदन में आरोप लगाया है कि मुखिया पति नसीम अहमद उर्फ हिटलर समेत पांच लोगों ने पहले उनके पति के साथ गाली-गलौज की और फिर मारपीट करते हुए उन्हें अपने घर ले जाकर कथित रूप से बंधक बना लिया। आवेदन में गला दबाकर जान से मारने की कोशिश, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार, कपड़े फाड़ने तथा घर में करीब 1 लाख 20 हजार रुपये मूल्य की संपत्ति में तोड़फोड़ करने का भी आरोप लगाया गया है। पीड़िता ने बताया कि घटना की सूचना डायल-112 पर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। इस मामले में मुखिया पक्ष की शिकायत पर रामनगर थाना कांड संख्या 498/2026 दिनांक 21 जुलाई 2026 को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं 329(4), 126(3), 324(4), 352, 74, 118(1), 109(1), 303(2) एवं 3(5) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं, दूसरे पक्ष की ओर से भी काउंटर आवेदन थाना में दिया गया है जिसका कांड संख्या 503/26 है जिसमें धारा 115(2),26(2),118(1),324(4), 74,303(2),351(2),352,3(5) है। पुलिस सूत्रों के अनुसार उस आवेदन पर भी कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है।मुखिया पक्ष का आरोप है कि जिन लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, उनका संबंध कथित पशु तस्करी एवं गोकशी से है। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। इधर, घटना के बाद क्षेत्र में गोकशी को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। कुछ लोग नसीम अहमद द्वारा कथित रूप से गोकशी के विरोध को लेकर उनकी सराहना कर रहे हैं, जबकि अन्य लोग पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल होने की चर्चा है, हालांकि इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। इधर, रामनगर थानाध्यक्ष पंकज कुमार ने बताया कि मामले में दोनों पक्षों से आवेदन प्राप्त हुए हैं। सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच की जा रही है तथा जांच के आधार पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आम जनों में हजारों जुबान पर चर्चा है कि क्या देवराज में वाकई गऊकशी होती है ? अगर नहीं,तो क्या अब होने लगी है ? या पहले भी होती थी लेकिन कोई जन प्रतिनिधि ने आवाज नहीं उठाया ? अगर नसीम अहमद उर्फ हिटलर भाई जो समाजसेवी है,उनके द्वारा गऊकशी के खिलाफ आवाज उठाने पर कई हिन्दू समाज में उनका तारीफ होने लगा है, देवराज में भी बहुत लोग पक्षधर है।







