मंडल कारा में भी कैदियों को दी गई प्ली बारगेनिंग की जानकारी
– अमिट लेख
(निरंजन कुमार की रिपोर्ट)
मुंगेर, (जिला ब्यूरो)। व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित एडीआर भवन में बुधवार को विधिक कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें प्ली बारगेनिंग विषय पर विस्तृत जानकारी दी गई। सिविल रिट जूरिडिक्शन केस नंबर 5972 / 2022 में पारित आलोक में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव राजीव नयन कर रहे थे वही, मंडल कारा में आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता पैनल अधिवक्ता अजय कुमार सिंह, कमल किशोर प्रसाद एवं समीश कुमार वर्मा ने संयुक्त रूप से किया। अधिवक्ता अजय कुमार ने बताया कि प्ली- बारगेनिंग ऐसी कानूनी विधि है जिसमें अपराधी अगर अपने अपराध को स्वीकार कर लेता है तो न्यायालय आगे की सजा को कम कर देती है। 7 साल से अधिक सजा संबंधित मामले एवं अत्याधिक गंभीर मामले में इसका फायदा नहीं मिलता है। इस अवसर पर अधिवक्ता शिव शंकर बनर्जी पीएलवी प्रशांत चंद्र सहित बंदी सच्चिदानंद सिंह अरविंद रविदास, सोनू कुमार चौधरी, प्रिंस कुमार राज, संजीव कुमार चौधरी, सुभाष कुमार कुशवाहा, अंजन कुमार शाह, ललित कुमार सिंह, मुकेश मंडल सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे।