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Post: दीपावली और छठ पर्व पर पटाखों की बिक्री के लिए विक्रेताओं को अनुज्ञप्ति लेना अनिवार्य

दीपावली और छठ पर्व पर पटाखों की बिक्री के लिए विक्रेताओं को अनुज्ञप्ति लेना अनिवार्य

अनियंत्रित एवं अव्यवस्थित बिक्री पर रोक हेतु विस्फोटक पदार्थ बिक्री अधिनियम के तहत इसकी बिक्री के लिए बिक्रेताओ को अनुज्ञाप्ति लेना अनिवार्य है

न्यूज़ डेस्क, गोपालगंज ब्यूरो 

शैलेश कुमार तिवारी

– अमिट लेख

गोपालगंज, (जिला ब्यूरो)। दीपावली एवं छठ का पर्व माह नवम्बर 2023 में होना निश्चित है। इस अवसर पर आतिशबाजी एवं पटाखों की बिक्री बडी संख्या में की जाती है इससे अग्निकाण्ड एवं दुर्घटना की सम्भावना बनी रहती है इसके तहत अनियंत्रित एवं अव्यवस्थित बिक्री पर रोक हेतु विस्फोटक पदार्थ बिक्री अधिनियम के तहत इसकी बिक्री के लिए बिक्रेताओ को अनुज्ञाप्ति लेना अनिवार्य है इससे अस्थायी अनुज्ञप्ति की व्यावस्था विस्फोटक अधिनियम के तहत की गई है (सुलभ प्रसगं हेतु बिहार सरकार, गृह विभाग के पत्रांक -5529, दिनांक-09.06.16, पत्रांक-5909, दिनांक-17.06.16 एवं पेट्रोलियम तथा विस्फोटक नियंत्रक, बिहार पटना से प्राप्त पत्र में वर्णित निदेश एवं बिहार विस्फोटक अधिनियम के अन्तर्गत किये गये प्रावधानों एवं बिहार राज्य प्रदूषण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट संख्या (सिविल)-728/2015 में दिनांक 29.10.2021 को पारित आदेश एवं गृह विभाग (विशेष शखा), बिहार पटना के पत्रांक 8350, दिनांक 30.10.2021 (प्रति संलग्न) के आलोक में अस्थायी अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी, गोपालगंज/हथुआ को प्राधिकृत किया जाता है। अनुमण्डल पदाधिकारी, गोपालगंज/हथुआ को आदेश दिया जाता है कि दीपावली एवं छठ का पर्व के अवसर पर इच्छुक बिक्रेताओं से आवेदन प्राप्त कर अस्थायी अनुज्ञप्ति नियामानुसार निर्गत करेगे, तथा यह भी सुनिश्चित करेगें की उनके क्षेत्राधिन कोई भी व्यक्ति बिना अनुज्ञप्ति के पटाखों की बिक्री न करें निर्गत किये गये अनुज्ञप्ति की सूचना जिला शस्त्र शाखा को भी देना सुनिश्चित करेगें।

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