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Post: पटना हाईकोर्ट ने मोतिहारी रेडक्रॉस चुनाव को अवैध ठहराकर किया रद्द

पटना हाईकोर्ट ने मोतिहारी रेडक्रॉस चुनाव को अवैध ठहराकर किया रद्द

चुनाव में जिलाधिकारी के स्तर पर नहीं होनी चाहिए लापरवाही : हाईकोर्ट

न्यूज़ डेस्क, पूर्वी चंपारण  

दिवाकर पाण्डेय

अमिट लेख

मोतिहारी(जिला ब्यूरो) लगातार विवादों में घिरे मोतिहारी रेडक्रॉस के चुनाव को पटना उच्च न्यायालय ने अवैध ठहराते हुए रद्द कर दिया है। वहीं आदेश दिया है कि इसके बाद होने वाले चुनाव में जिलाधिकारी के स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने मोतिहारी शहर के निवासी अधिवक्ता कुमार अमित व याचिकाकर्ता दीपक कुमार द्वारा दायर किए गये सीडब्लूजेसी 9954/2022 की सुनवाई के बाद उक्त फैसला सुनाया है। फैसले में कहा गया कि चुनाव के नोटिफिकेशन के बाद बनाये गये 1351 आजीवन सदस्यों की सदस्यता की मंजूरी नेशनल कमिटी से नहीं ली गई थी। जो नियम विरुद्ध माना जायेगा। ऐसे में उक्त सभी की सदस्यता को अवैध करार दिया गया है। 6 जुलाई हो हुए मतदान में कुल 2322 सदस्यों ने भाग लिया। जिनमें 1351 वैसे सदस्य को भी वोट में भाग दिलाया गया, जिसे कोर्ट ने कानूनन अवैध माना है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद साफ हो गया कि रेडक्रॉस  का चुनाव पैसा एवं चंद राजनैतिक दलों के नेताओं ने अपनी पहुंच के बल पर आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए बने इस संस्था के चुनाव को प्रभावित कराया था। नतीजतन इस चुनाव में वैसे कईयों को हार का मुंह देखना पड़ा, जिन्होने सामाजिक स्तर पर वंचितों और गरीबों के लिए काम कर सर्वहित में काम किया था। ऐसे में जबतक चुनाव नहीं हो जाता है कि तब तक रेडक्रॉस सोसईटी का संचालन जिलाधिकारी की देख-रेख में किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि रेडक्रॉस प्रबंधकारिणी के गठन के लिए 12.6.2022 को मतदान कराया गया था। मतदान के बाद आये परिणाम को चुनौती देते हुए रिट दायर किया गया था। जिस पर 11 दिसम्बर को फैसला आया है।जिसके बाद पूरे जिले में चर्चाओं का बाजार गर्म है,वही तिकड़म,जालसाजी और चंद नेताओं के बलबूते रेडक्रॉस पर काबिज लोगो में हड़कंप है।

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