दारोगा निलंबित, हाईकोर्ट के आदेश पर एसपी ने की कार्रवाई
न्यूज़ डेस्क,भोजपुर
अरुण कुमार ओझा (अनुमंडल ब्यूरो)
अमिट लेख
भोजपुर : हाईकोर्ट की रोक के बावजूद एक केस में कार्रवाई करना आरा मुफस्सिल थानाध्यक्ष सहित दो अफसरों को महंगा पड़ गया। हाई कोर्ट के आदेश पर थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह को लाइन क्लोज कर दिया गया है, जबकि दारोगा मनीष कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। दोनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू की दी गयी है। इधर, इंस्पेक्टर राजीव रंजन सिन्हा को मुफस्सिल नया थानाध्यक्ष बनाया गया है। एसपी प्रमोद कुमार यादव ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट की ओर से एक मामले में कार्रवाई पर रोक लगाई गई थी। इसके बावजूद दारोगा मनीष कुमार की ओर से आरोपितों को पकड़ कर थाना लाया गया था। उस मामले में हाई कोर्ट की ओर से संज्ञान लेते हुए दारोगा और थानाध्यक्ष के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का आदेश दिया गया था। इस आधार पर दारोगा मनीष कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह को लाइन क्लोज करते हुए पद से हटा दिया गया है। उसके साथ ही दोनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की जा रही है। उन्होंने बताया कि हाल में एसटीएफ से लौटे इंस्पेक्टर राजीव रंजन सिन्हा को नया थानाध्यक्ष बनाया गया है। उनको क्राइम कंट्रोल करने, हाईकोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन करने के साथ पुलिस-पब्लिक मैत्री संबंध को मजबूत बनाये रखने का निर्देश दिया गया है।