जिला ब्यूरो संतोष कुमार की रिपोर्ट :
बेटे की हत्या मामले में पिता को सश्रम आजीवन कारावास की सजा
कोर्ट ने पच्चास हजार का जुर्माना भी लगाया
शराब के नशे में पिता ने किया था पुत्र मुकेश का चाकू मारकर हत्या
मृतक मुकेश की पत्नी रेणु देवी ने कराई थी हत्या का मामला दर्ज
न्यूज़ डेस्क, जिला सुपौल
संतोष कुमार
– अमिट लेख
सुपौल, (ए.एल.न्यूज़)। जिले के त्रिवेणीगंज नगर परिषद क्षेत्र में शराब के नशे में बेटे की हत्या करने के मामले में सोमवार को सुपौल न्यायालय ने आरोपी पिता को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।मृतक मुकेश की पत्नी रेणु देवी थाना क्षेत्र के मलहनमा निवासी ने हत्या मामले को लेकर थाना में कराया था मामला दर्ज। थाना क्षेत्र के एक सनसनीखेज मामले में अदालत ने शराब के नशे में अपने बेटे की हत्या करने वाले पिता को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उत्पाद न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश अभिषेक कुमार मिश्र ने आरोपी हरि नारायण शर्मा को हत्या का दोषी पाते हुए यह सजा दी। इसके साथ ही आरोपी पर पच्चास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि न चुकाने पर आरोपी को अतिरिक्त छह महीने का कारावास भुगतना होगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह मामला चौबीस अप्रैल वर्ष 2021 थाना क्षेत्र के मलहनमा का है। जब त्रिवेणीगंज थाना कांड संख्या 116/21 के तहत आरोपी पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। घटना की शिकायत मुकेश कुमार शर्मा की पत्नी रेणु देवी ने की थी। जिनके अनुसार उनके ससुर हरि नारायण शर्मा ने नशे की हालत में उनके पति की हत्या कर दी थी। घटना वाली रात पिता-पुत्र के बीच मामूली विवाद हुआ था। उसके बाद हरि नारायण ने अपने बेटे मुकेश कुमार शर्मा के पेट में चाकू घोंप दिया घायल अवस्था में परिजनों ने मुकेश को त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया लेकिन वहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक धर्मेंद्र कामत ने सात गवाहों की गवाही पेश की। उनमें आरोपी के दूसरे बेटे मनीष कुमार, प्रत्यक्षदर्शी जितेंद्र कुमार और चिकित्सक डॉ. मनोज कुमार भी शामिल थे। उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया और सोमवार को सजा सुनाई। इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी थी और अब अदालत के इस फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिला है।