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Post: जहरीली शराब से मौत मामले में मुआवजा देने का काम शुरू

जहरीली शराब से मौत मामले में मुआवजा देने का काम शुरू

पोस्टमास्टम रिपोर्ट नही तो साक्ष्य के आधार पर दिया जाएगा मुआवजा

दिवाकर पाण्डेय

– अमिट लेख
मोतिहारी, (जिला न्यूज़ ब्यूरो)। पूर्वी चम्पारण जिला में जहरीली शराब से हुई मौत मामले में तीस मृतक के परिजनों को मुआवजा दिया गया है। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन मंत्री सुनील कुमार का कहना है अभी 30 से 32 परिवार को मुआवजा दिया गया है लेकिन और भी जिलों से रिपोर्ट आ रही है। सभी को मुआवजा दिया जाएगा। मंत्री सुनील कुमार ने कहा जिनका पोस्टमार्टम हुआ है उनके परिजनों को तो हम जरूर मुआवजा देंगे। जिनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है वे लोग भी अपना आवेदन जिला पदाधिकारी को दे सकते है। परिस्थिति जन साक्ष्य जैसे कि चौकीदार, लोकल लोग और श्राद्ध कार्यक्रम के फोटो या फिर अंत्येष्टि के फोटो के आधार पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे मामले में मुआवजा देने में कुछ समय लग सकता है लेकिन जहां पोस्टमार्टम उपलब्ध है ऐसे जिलों से रिपोर्ट आएगी हम लोग वहां मुआवजा देते जाएंगे।बता दें कि बिहार सरकार ने इसी साल जहरीली शराब से मौत मामले में चार लाख मुआवजा देने का फैसला लिया है। कैबिनेट में भी इस पर मुहर लगी है। पहले चरण में नालंदा और मोतिहारी में जहरीली शराब पीने से हुई मौत मामले में पीड़ित परिवार के लोगों को मुआवजा दी गई है। बता दें कि बिहार में 2016 से पूर्ण शराब बंदी लागू है। इसके बाद भी जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है। पहले तो सरकार मुआवजा नहीं देने की बात पर अड़ी थी। लेकिन कानुन संशोधन के बाद देने का फैसला लिया है।

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