हमारे जिला ब्यूरो संतोष कुमार की रिपोर्ट :
अपर समाहर्ता की अध्यक्षता में वेतन एवं अन्य श्रोतों पर आयकर कटौती हेतु कार्यशाला सह सेमिनार का आयोजन किया गया
न्यूज़ डेस्क, जिला सुपौल
संतोष कुमार
– अमिट लेख
सुपौल, (जिला ब्यूरो)। आज रोज शुक्रवार को दिन में अपर समाहर्ता राशिद कलीम अंसारी की अध्यक्षता में समाहरणालय परिसर स्थित लहटन चौधरी सभागार में वेतन एवं अन्य श्रोतों पर आयकर कटौती हेतु कार्यशाला-सह-सेमिनार का आयोजन किया गया।
उक्त कार्यशाला में सुपौल सिविल सर्जन वरीय कोषागार पदाधिकारी उप निर्वाचन पदाधिकारी एवं सुपौल जिला स्तरीय सभी विभाग के पदाधिकारीगण उपस्थित थे। आयकर के संबंध में जो निर्देश दिया गया है। उनमें संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी फॉर्म नं0 49-बी में NSDL के अधिकृत TIN Facilitation Center के माध्यम से आवेदन कर कटौती संख्या (TAN) प्राप्त करें और दाखिल की जाने वाली विवरणियों चालान व अन्य दस्तावेजों में इसका उल्लेख आवश्यक रूप से करें। देखने में आया है कि सैलरी पर टी०डी०एस० कर्मचारियों द्वारा फरवरी माह के अंत में एक साथ कटवाया जाता है, जो कि गलत है और जिस पर ब्याज लग सकता है। यह डी०डी०ओ० का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है। अतः सभी डी०डी०ओ० सुनिश्चित करें कि कर्मचारी की वर्षभर की कर योग्य आय का अनुमान लगाकर प्रतिमाह टी०डी०एस० काटें। उहारणार्थ यदि किसी व्यक्ति का सालाना आयकर (समस्त छूट के बाद) 12,000/12 1000/- प्रतिमाह टी०डी०एस० बनता है तो माह अप्रैल से मार्च तक काटना चाहिए। यदि फरवरी माह में देखने में आता है कि कर कम या ज्यादा कट गया है तो फरवरी और मार्च के टी०डी०एस० में उसको सामायोजित कर सकते हैं। वेतन व अन्य भुगतानों जैसे- कॉन्ट्रेक्ट कमीशन प्रोफेशनल तकनीकी सेवा आदि के भुगतानों पर की गई कटौती के लिए फॉर्म 16/16A/27D तथा कर संग्रह (TCS) के लिए फॉर्म 27D आयकर अधिनियम 1961 के तहत निम्न समय सीमा के भीतर जारी किया जाय। फॉर्म 16 (सैलेरी) जिस वर्ष में टी०डी०एस० काटा है उसके समाप्त हाने के बाद 15 जून तक फॉर्म 16 अनिवार्य रूप से जारी किया जान चाहिए। फॉर्म 16A सैलेरी के अलावा अन्य भुगतानों के लिए तिमाही देना है। त्रिमासिक टी०डी०एस० रिटर्न फाईल करने की तिथि के 15 दिन के भीतर फॉर्म 16A देना है। फॉर्म 27D टी०सी०एस० प्रमाण पत्र तिमाही देना है। त्रिमासिक टी०सी०एस० रिटर्न फाईल करने की तिथि के 15 दिन के भीतर फॉर्म 27D देना है। धारा 1943 के तहत TDS तभी काटना है जब भुगतान की राशि 30,000.00 रूपये से अधिक हो। तकनीकी सेवा के लिए 2 प्रतिशत एवं प्रोफेशनल सेवाओं के लिए 10 प्रतिशत की दर से टी०डी०एस० काटना चाहिए अन्यथा शार्ट डिडक्शन के लिए धारा 201 (1) के तहत डिफाल्ट माना जाय।