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Post: चुनाव कार्य को बाधित करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत होगी कार्रवाई

चुनाव कार्य को बाधित करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत होगी कार्रवाई

बेतिया सम्पादकीय डेस्क से मोहन सिंह की रिपोर्ट :

चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक सभी प्रकार के अवकाश को रद्द किया जाता है : जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी

न्यूज़ डेस्क, जिला पश्चिम चम्पारण

मोहन सिंह

– अमिट लेख

बेतिया, (बेतिया डेस्क)। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी ने कहा कि लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 के अवसर पर पश्चिम चम्पारण जिला के 1-वाल्मीकिनगर एवं 2-पश्चिम चम्पारण लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में दिनांक- 25.05.24 को मतदान निर्धारित है तथा 04.06.24 को बाजार समिति, बेतिया में मतगणना निर्धारित है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन अतिमहत्त्वपूर्ण कार्य है तथा सभी की सहभागिता से इसे सम्पन्न कराया जाना है। इसके निमित्त जिला स्तर पर विभिन्न कोषांग यथा कार्मिक कोषांग, ईवीएम कोषांग, वाहन कोषांग, सामग्री कोषांग, प्रशिक्षण कोषांग इत्यादि का गठन करते हुए विभिन्न पदाधिकारी एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अतिरिक्त निर्वाचन के विभिन्न प्रक्रमों यथा मतदान, पोल्ड ईवीएम की रिसिविंग, मतगणना, विधि-व्यवस्था संधारण, आदर्श-आचार संहिता का अनुपालन इत्यादि के लिए भी कर्मी/पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। ऐसी स्थिति में सभी कर्मी/पदाधिकारियों को सौंपे गए दायित्व का निर्वहन करना अपरिहार्य है। जिला पदाधिकारी ने कहा कि मतदान कार्मिकों का द्वितीय नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिया गया है। मतदान कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु मतदान पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि निर्वाचन कर्तव्य हेतु प्रतिनियुक्त कर्मियों को कतिपय कार्यालय प्रधान के द्वारा अवकाश स्वीकृत किए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में निर्वाचन कार्य प्रभावित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कड़े शब्दों में कहा कि आकस्मिक परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी अन्य परिस्थिति में निर्वाचन कर्तव्य हेतु प्रतिनियुक्त कर्मी/पदाधिकारियों को अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाए। यदि किन्हीं के द्वारा किसी कर्मी/पदाधिकारी को अवकाश प्रदान किए जाने के कारण लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 अंतर्गत निर्वाचन कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है तो निर्वाचन जैसे अतिमहत्त्वपूर्ण कार्य को बाधित करने के आरोप में संबंधित के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन के अवसर पर जिन पदाधिकारी/कर्मी को जो दायित्व सौंपा गया है, उसका निर्वहन सचेत रहते हुए करें तथा निर्वाचन को सफल बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान दें।

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