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मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का लाभ लेने के लिए 15 अक्टूबर तक कर सकते हैं आवेदन

बेतिया से उप संपादक मोहन सिंह का चश्मा :

ई-रिक्शा, ऑटो एवं एंबुलेंस की खरीद पर अनुदान की राशि वाहन के खरीद मूल्य का 50 प्रतिशत तक की राशि अथवा अधिकतम एक लाख रूपये होगी

एंबुलेंस के क्रय की स्थिति में अधिकतम दो लाख रूपये अनुदान दिए जायेंगे

न्यूज़ डेस्क, जिला पश्चिम चम्पारण 

मोहन सिंह

– अमिट लेख

बेतिया, (ए.एल.न्यूज़)। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के 11 वें चरण के लाभ के लिए अब भी आवेदन दिए जा सकते हैं, क्योंकि राज्य सरकार (परिवहन विभाग) ने समय अवधि बढ़ा दिया है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 24 सितंबर 2024 थी, अब इसे बढ़ाकर 15 अक्टूबर 2024 कर दिया गया है। जिला परिवहन पदाधिकारी, ललन प्रसाद ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि आवेदन मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत आवेदन केवल उन्हीं पंचायतों के लिए होंगे, जहां रिक्ति है। साथ ही जिस कोटि की रिक्ति उपलब्ध है, उसी कोटि के लिए आवेदन स्वीकार होंगे। पंचायतवार रिक्ति की विस्तृत जानकारी जिला परिवहन कार्यालय, पश्चिम चम्पारण, बेतिया और संबंधित प्रखंड कार्यालय में उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत प्रति पंचायत सात योग्य लाभुकों का चयन किया जाना है। चार अनुसूचित जाति/जनजाति और तीन अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सदस्य को वाहन की खरीद पर अनुदान का लाभ दिये जाने का प्रावधान है। ई-रिक्शा, ऑटो एवं एंबुलेंस की खरीद पर अनुदान की राशि वाहन के खरीद मूल्य का 50 प्रतिशत तक की राशि अथवा अधिकतम एक लाख रूपये होगी। एंबुलेंस के क्रय की स्थिति में अधिकतम दो लाख रूपये अनुदान दिए जायेंगे। उन्होंने बताया कि लाभुक की उम्र आवेदन की तिथि को 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। एलएमभी की अनुज्ञप्ति होनी चाहिए। लाभुकों को सरकार सेवा में नियोजित नहीं होना चाहिए। लाभुक के पास पूर्व से कोई व्यावसायिक वाहन नहीं होना चाहिए। जिस पंचायत में आवेदन किया जाता है तो लाभुक को उसी पंचायत का निवासी होना चाहिए। परिवहन विभाग के वेबसाईट पर ऑनलाईन आवेदन करना है। आवेदक को आवेदन करते समय (1) जाति प्रमाण पत्र (2) आवासीय प्रमाण पत्र (3) उच्चतम योग्यता का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र (4) उम्र संबंधी प्रमाण पत्र एवं (5) मोटरयान चलाने की अनुज्ञप्ति से संबंधित कागजात जमा कराना अनिवार्य है।

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