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Post: नियोजित कर्मियों के मानदेय को लेकर बड़ी खबर

नियोजित कर्मियों के मानदेय को लेकर बड़ी खबर

विशेष ब्यूरो बिहार दिवाकर पाण्डेय की रिपोर्ट :

सरकार ने सभी विभागीय सचिव, डीजीपी, कमिश्नर, जिलाधिकारी को दिया निर्देश

न्यूज़ डेस्क, राजधानी पटना 

दिवाकर पाण्डेय

– अमिट लेख
पटना, (ए.एल.न्यूज़)। नीतीश सरकार ने संविदा पर नियुक्त निम्न वर्गीय लिपिक और आशुलिपिकों के मानदेय का निर्धारण किया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी. राजेन्दर ने सभी विभागों के सचिव, पुलिस महानिदेशक,प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है। सामान्य प्रशासन विभाग ने कहा है कि संविदा के आधार पर नियोजित आशुलिपिक एवं निम्न वर्गीय लिपिक के मानदेय का फिर से निर्धारण किया जाता है। सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कहा है की संविदा नियोजित कर्मियों के मानदेय निर्धारण के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति है. जिसमें संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव सदस्य सचिव होते है। संविदा पर नियोजित आशुलिपिक एवं निम्न वर्गीय लिपिक सभी विभागों में पदस्थापित है। ऐसे में सभी विभागों में संविदा नियोजित इन कर्मियों के मानदेय निर्धारण में एकरूपता जरूरी है। अपर मुख्य सचिव ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि विचार विमर्श के बाद सभी विभागीय कार्यालयों में संविदा नियोजित आशु लिपिक एवं निम्न वर्गीय लिपिक के मानदेय का पुर्ननिर्धारण की अनुशंसा की गई है। आशुलिपिक/ आशुटंकक को प्रतिमाह ₹30000 रू मानदेय मिलेगा। यह 8 सितंबर 2023 से प्रभावी होगा। वहीं निम्न वर्गीय लिपिक का मानदेय ₹25000 होगा। यह 1 दिसंबर 2024 के प्रभावी रहेगा।

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