



बेतिया से उप-संपादक का चश्मा :
न्यूज़ डेस्क, जिला पश्चिम चम्पारण
मोहन सिंह
– अमिट लेख
बेतिया, (ए.एल.न्यूज़)। बेतिया पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य, पुलिस की गवाही एवं समर्पित की गई चार्जशीट के आधार पर मनुआपुल थाना कांड सं0-536/2023, दिनांक 07.08.2023, धारा 302/34 भा०द०वि० में आरोपित प्राथमिकी अभियुक्त 1. प्रिंस कुमार, पे० बैजनाथ राउत और 2. वैजनाथ राउत उर्फ बैजु पटेल, पे०-स्व० रघुनाथ राउत, सा०-दुसैया टोला, वार्ड नं0-15, थाना मनुआपुल, जिला-प० चम्पारण, बेतिया को माननीय ए०डी० जे०-4 राजेन्द्र कुमार पाण्डेय के द्वारा उपरोक्त आरोपितों को भा०द०वि० की धारा-302/34 में सजा सुनाई गई हैं। उक्त जानकारी देते हुए बेतिया पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शौर्य सुमन ने बताया कि आजीवन करावास और 50000/- 50000/- रूपया का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड भुगतान नहीं करने पर एक-एक साल का अतिरिक्त सजा सुनाई गई हैं। घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 06.08.2023 को वादी कुणाल कुमार के पिता-नागेशवर प्रसाद को पीलर गाड़ने को लेकर कुदाल से सर पर मार कर जख्मी किया गया, बेहोसी के हालत में जी०एम०सी०एच, बेतिया में प्राथमिकि उपचार के बाद रेफर किया गया, मोतिहारी, रहमानियों हॉस्पीटल में इलाज के क्रम में दिनांक 07.08.2023 को मृत्यु होने पर सदर हॉस्पीटल, मोतिहारी में पोस्टमॉर्टम कराया गया। अनुसंधानोंपरांत दिनांक-21.11.2023 को उपरोक्त अभियुक्तों पर प्राथमिकी के शेष अभियुक्तो के विरुद्ध पुरक अनुसंधान जारी रखते हुए आरोप पत्र समर्पित किया गया था। उपरोक्त आरोपित अभियुक्तों को सजा कराने में अपर लोक अभियोजक, ज्योति भूषण फौजदार का अहम भूमिका रही हैं।