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13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत

बेतिया से उप-संपादक का चश्मा :

लंबित मामलों के त्वरित और सौहार्दपूर्ण निपटारे का सुनहरा अवसर

न्यूज़ डेस्क, ए.एल.न्यूज़ 

– अमिट लेख

बेतिया, (मोहन सिंह)। जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पश्चिम चम्पारण, बेतिया द्वारा आगामी 13 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस लोक अदालत का उद्देश्य लंबित मुकदमों का सौहार्दपूर्ण, सरल और शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है, ताकि आम नागरिक न्यायालयों के चक्कर से बचते हुए त्वरित न्याय प्राप्त कर सकें।

किस प्रकार के मामलों का होगा निपटारा.?

राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामले सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए जाएंगे, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं—

● सुलह योग्य लघु आपराधिक मामले
● धारा 138 एन.आई. एक्ट के मामले
● विद्युत बिल के मामले
● वाहन दुर्घटना दावे
● माप-तौल से जुड़े मामले
● श्रम विवाद
● बैंक ऋण वसूली मामले
● नीलाम पत्रवाद सहित अन्य सुलह योग्य वाद

इन मामलों का समाधान दोनों पक्षों की सहमति से किया जाएगा।

*लोक अदालत के विशेष लाभ*

लोक अदालत में दी जाने वाली सुविधाएँ आम नागरिकों को राहत प्रदान करती हैं :

● कोई कोर्ट फीस नहीं होती, यदि किसी मुकदमे में पहले कोर्ट फीस जमा कर दी गई है, तो उसके निपटारे पर वह राशि वापस कर दी जाएगी।
● विवादों का सरल और शीघ्र निपटारा।
● लोक अदालत के ऑर्डर की अपील नहीं होती और निर्णय अंतिम होता है।
● लोक अदालत का आयोजन सिविल कोर्ट बेतिया एवं पश्चिम चम्पारण जिला के अनुमंडल स्तरीय कोर्ट बगहा में होगा।

*न्याय पाने का सुनहरा अवसर*

जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि उनका कोई मामला लंबित है और वह समझौते के माध्यम से इसका समाधान चाहते हैं, तो वे अपने मामले को लोक अदालत के लिए चयनित करा सकते हैं। इच्छुक वादकारी *12 दिसंबर 2025* तक किसी भी कार्य दिवस में संबंधित न्यायालय जाकर अपने वाद को लोक अदालत के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं। पात्र मामलों की छंटनी के बाद *13 दिसंबर* को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में समाधान की कार्रवाई की जाएगी।

एक कदम सुलभ एवं त्वरित न्याय की ओर :

जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने कहा कि लोक अदालत न्याय तक आम लोगों की आसान पहुँच का मजबूत माध्यम है। इससे न केवल समय और धन की बचत होती है, बल्कि समाज में आपसी सौहार्द भी कायम रहता है।

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