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Post: स्थायी लोक अदालत से आम लोगों को त्वरित व सुलभ न्याय की सुविधा

स्थायी लोक अदालत से आम लोगों को त्वरित व सुलभ न्याय की सुविधा

बेतिया से उप-संपादक का चश्मा :

स्थायी लोक अदालत में जनोपयोगी सेवाओं से जुड़े मामलों का निपटारा किया जाता है

न्यूज़ डेस्क, ए.एल.न्यूज़

– अमिट लेख

बेतिया, (मोहन सिंह)। विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम, 1987 के प्रावधानों के तहत बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा राज्य के तैंतीस जिला विधिक सेवा प्राधिकारों के अंतर्गत स्थायी लोक अदालतों का गठन एवं संचालन किया गया है। जिसमें पश्चिम चम्पारण जिला भी शामिल है। इसमें अररिया, मधेपुरा, किशनगंज एवं जमुई जिलों को छोड़कर शेष सभी जिलों में स्थायी लोक अदालत कार्यरत हैं। स्थायी लोक अदालत में जनोपयोगी सेवाओं से जुड़े मामलों का निपटारा किया जाता है। इसके अंतर्गत परिवहन, वाहन चालान, डाक सेवाएं, बिजली, पानी, बैंकिंग, अस्पताल, बीमा (इंश्योरेंस) सहित अन्य सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित विवादों को लिया जाता है। इन मामलों को नियमित अदालत में ले जाने से पूर्व स्थायी लोक अदालत के माध्यम से सुलह और समझौते के जरिए निपटाने का प्रयास किया जाता है। यदि दोनों पक्ष आपसी समझौते पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में—बशर्ते विवाद किसी संगीन अपराध से संबंधित न हो—स्थायी लोक अदालत को उस विवाद का निर्णय करने का विधिक अधिकार प्राप्त है। इससे आम नागरिकों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिलती है और समय व खर्च दोनों की बचत होती है। पश्चिमी चंपारण जिला में स्थायी लोक अदालत एडीआर बिल्डिंग (ग्राउंड फ्लोर कोर्ट रूम एवं फर्स्ट फ्लोर), सिविल कोर्ट परिसर, बेतिया में कार्यरत है। यहां जनोपयोगी सेवाओं से जुड़े मामलों के समाधान के लिए आम नागरिक आवेदन कर सकते हैं और त्वरित न्याय का लाभ उठा सकते हैं।

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