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Post: अजित उर्फ पप्पू हत्याकांड में बगहा व्यवहार न्यायालय का आया फैसला चार आरोपियों को आजीवन कारावास

अजित उर्फ पप्पू हत्याकांड में बगहा व्यवहार न्यायालय का आया फैसला चार आरोपियों को आजीवन कारावास

चार लोगों के साथ मिलकर भाई ने की थी भाई की कुल्हाड़ी से हत्या

न्यूज़ डेस्क, बगहा ब्यूरो 

नसीम खान ‘क्या’

– अमिट लेख

बगहा, (जिला ब्यूरो)। बगहा व्यवहार न्यायालय ने अजित उर्फ़ पप्पू हत्याकांड में अहम फैसला सुनाया है। इस हत्याकांड में चार हत्यारोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। बतादें की सगे भाई ने 4 लोगों के साथ मिलकर अपने ही भाई की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी थी। बगहा एडीजे 3 आशीष मिश्रा की अदालत ने अजित हत्याकांड मामले में चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा के साथ साथ 20-20 हज़ार अर्थदंड की अतिरिक्त सज़ा भी दी गई है। इतना ही नहीं अर्थदंड नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सज़ा भुगतनी होगी। न्यायालय में 5 आरोपियों में से एक काजल कुमारी को दोषमुक्त कर दिया है।
दरअसल पूरा मामला चौतरवा थाना क्षेत्र का है जहां 30/12/19 को लगुनाहा गांव में अजीत उर्फ पप्पू के सगे भाई ने चार अन्य आरोपियों के साथ मिलकर कुल्हाड़ी से मारकर अपने सगे भाई की हत्या कर दी थी। इसी मामले की सुनवाई एडीजे -3 के कोर्ट में चल रही थी। प्रभारी अपर लोक अभियोजक जितेंद्र भारती ने जानकारी देते हुए बताया की चार आरोपियों को आजीवन कारावास समेत अर्थदंड की सजा सुनाई गई जबकि एक महिला आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।

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