जिला स्तर पर डाक नहीं होने के बाद अपर समाहर्ता ने जारी किया निर्देश
दिवाकर पाण्डेय
– अमिट लेख
मोतिहारी, (विशेष संवाददाता)। जिला स्तर से सैरातों की बंदोबस्ती नहीं होने पर अब पंचायत व अंचलों को इसकी डाक की जिम्मेवारी सौंपी गयी है। पंचायती राज विभाग के अधीन किये व 50 हजार रुपये तक की बंदोबस्ती की शक्ति ग्राम पंचायत को दी गयी है। 50 हजार रुपये से एक लाख रुपये तक के सैरातों की बंदोबस्ती की शक्ति पंचायत समिति को दी गयी है। एक लाख से पांच लाख रुपये तक के सैरातों की बंदोबस्ती की शक्ति जिला परिषद को दी गयी है। वर्ष 2023-24 के लिए समय पर बंदोबस्ती कराने का निर्देश दिया है। पांच लाख एक रुपये से अधिक सुरक्षित जमा वाले सैरातों की बंदोबस्ती जिला स्तर से होगी। इसमें ढाका अंचल के पचपकड़ी बाजार की सुरक्षित राशि 32 लाख 19 हजार 921 रुपये, घोड़ासहन अंचल के घोड़ासहन बाजार 20 लाख 41 हजार 528 रुपये व भेलवा बाजार की 29 लाख 10 हजार 228 रुपये, मोतिहारी के लखौरा बाजार की 9 लाख 25 हजार 750 रुपये। पीपराकोठी अंचल के जीवधारा सब्जी बाजार की 5 लाख 35 हजार 613 रुपये व केसरिया अंचल के सेमुआपुर मवेशी मेला की 10 लाख 80 हजार 393 रुपये सुरक्षित जमा निर्धारित है. केसरिया अंचल के सेमुआपुर फलक की 5 लाख 55 हजार 135 रुपये, छौड़ादानो अंचल के नरकटिया बाजार की 12 लाख 49 हजार 763 रुपये, पकड़ीदयाल अंचल के चोरमा बाजार की 5 लाख 92 हजार 250 रुपये, तेतरिया अंचल के तेतरिया गुदरी हाट की 10 लाख 47 हजार 650 रुपये व संग्रामपुर अंचल के संग्रामपुर बाजार की 14 लाख 97 हजार 875 रुपये सुरक्षित जमा निर्धारित है। 31 मार्च तक जिन हाट व बाजार की डाक नहीं हो सकी है। उसकी बंदोबस्ती करते हुए विभागीय वसूली से प्राप्त राशि अनिवार्य रूप से भेजने का निर्देश दिया गया है।