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Post: मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत 63 लाभुकों को के बीच वितरण किया गया चयन पत्र

मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत 63 लाभुकों को के बीच वितरण किया गया चयन पत्र

मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत 63 लाभुकों को के बीच वितरण किया गया चयन पत्र

 न्यूज़ डेस्क,सुपौल

संतोष कुमार,प्रभारी ब्यूरो

अमिट लेख

सुपौल : जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित लहटन चौधरी सभागार में मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना अन्तर्गत कुल 63 चयनित लाभुकों के बीच चयन पत्र का वितरण किया गया। वितरण समारोह में जिले के अपर समाहर्त्ता राशीद कलीम अंसारी, जिला परिवहन पदाधिकारी मंजुर आलम, विभिन्न प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी, लोन फाईनेन्सर एवं पत्रकार उपस्थित थे। सभी चयनित आवेदकों को जिलाधिकारी महोदय द्वारा संबोधित करते हुए कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्र आने-जाने के लिए मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के अन्तर्गत बस का क्रय किया जाना है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आमजन को शहरी क्षेत्र में आने-जाने में सुविध मिलेगी।

लाभुकों को बताया गया कि वे स्वयं के पैसे अथवा लोन फाईनेन्सर के माध्यम से बस का क्रय करेंगे। लाभुकों को बस का क्रय करने के पश्चात् नियमानुसार प्रति बस 5,00,000/- रू0 (पाँच लाख रूपये मात्र) अनुदान की राशि का भुगतान आवश्यक जाँचोपरान्त जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा कोंप्रेहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से लाभुक के खाता में अंतरित किया जाएगा। बस का क्रय अधिकतम 30 दिनों के अन्दर करना अनिवार्य है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक प्रखंड में 02 अनुसूचित जाति, 02 अत्यंत पिछड़ा वर्ग, 01 पिछड़ा वर्ग, 01 अल्पसंख्यक एवं 01 सामान्य कोटि के कुल 07 (सात) आवेदकों को विभागीय निदेशानुसार चयन किया गया। इसके अलावा यदि किसी प्रखंड में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 1000 से अधिक रहने पर 01 अतिरिक्त बस क्रय करने का प्रावधान किया गया है। जिसमें त्रिवेणीगंज प्रखंड में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 1000 से अधिक होने के कारण त्रिवेणीगंज प्रखंड के 01 लाभुक को भी चयनित किया गया है। इस योजना अन्तर्गत कुल 187 आवेदन प्राप्त हुए थे। जिसमें अंतिम रूप से 63 आवेदकों को कोटिवार चयनित किया गया तथा 85 आवेदकों को प्रतीक्षा सूची में रखा गया है। वैसे आवेदक जो निर्धारित मापदंड को पूरा नहीं कर पाए, ऐसे 39 आवेदनों को अस्वीकृत किया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी चयनित लाभुकों को अविलंब बस क्रय करने का निदेश दिया गया। साथ ही यह भी बताया गया कि बस के परिचालन हेतु रूट लाइन का भी निर्धारण किया जाएगा। ताकि परिचालन में कोई परेशानी न हो और आमजन को इसका लाभ मिल सके।

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