विशेष ब्यूरो बिहार दिवाकर पाण्डेय की रिपोर्ट :
पटना में कोचिंग से लौट रही अपनी मंगेतर को अगवा करा कर किया दुष्कर्म, अदालत ने सुनायी 12 वर्ष की सजा
न्यूज डेस्क, राजधानी पटना
दिवाकर पाण्डेय
– अमिट लेख
पटना, (ए. एल. न्यूज़)। एडीजे संगम सिंह की अदालत ने लड़की का अपहरण कर रेप करने के मामले में तीन अभियुक्तों को अलग-अलग तीन मामलों में दोषी पाते हुए कारावास की सजा सुनायी है। दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया है।
वहीं इस मामले में एक आरोपित को बरी भी कर दिया़ गया। दुष्कर्म करने वाले युवक का पीड़िता के साथ ही रिश्ता भी तय हो चुका था लेकिन उसके बाद भी उसने अपने साथियों के साथ मिलकर लड़की को अगवा करके उसके साथ दुष्कर्म किया था। वर्ष 2018 में इस मामले को लेकर केस दर्ज कराया गया था। अपर लोक अभियोजक सरोज कुमारी व अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि यह मामला भगवानगंज थानाकांड संख्या 168 /2018 से संबंधित है, जिसे 22 दिसंबर, 2018 को दर्ज कराया गया था। इसके अनुसार जब लड़की चार दिसंबर, 2018 को 11:00 बजे दिन में कोचिंग से लौट रही थी, तो चार लड़कों ने उसको जबरन उठा लिया और उसे बेहोश करके एक वाहन में बैठाकर मसौढ़ी स्टेशन लेकर गये। मसौढ़ी से लड़की को वे लोग धनबाद लेकर चले गए। जहां पटना जिले के भगवानगंज निवासी 24 वर्षीय अभियुक्त सोनू कुमार ने लड़की को एक रूम में बंद कर दिया और उसके साथ लगातार कई बार दुष्कर्म किया। इस बीच मौका मिलने पर जब लड़की ने फोन पर अपने घर वालों को सूचित किया, तो पुलिस के साथ जाकर लड़की के पिता ने उसे बरामद किया था। यह ध्यान देने की बात है कि अभियुक्त सोनू कुमार से पीड़िता का रिश्ता भी तय हुआ था, लेकिन रिश्ते में देरी होने पर उसने अपने साथियों के साथ मिलकर लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। इस मामले में अदालत ने अभियुक्त सोनू कुमार को सत्र विचरण 799 /2019 में 12 वर्ष के कारावास की सजा सुनायी और सात हजार रुपये जुर्माना लगाया। वहीं अदालत ने अन्य दोषी पंकज कुमार और शनि कुमार को चार-चार साल के कठोर कारावास की सजा और दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया़।अदालत ने कानून की धारा 341 ,366/ 34 एवं 376 ( 1)में अभियुक्त सोनू कुमार को और धारा 342 366/ 34 में शनि कुमार व पंकज कुमार को दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा दी है। जबकि कोर्ट ने एक अभियुक्त रितेश को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।