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Post: भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव को कोर्ट से नहीं मिली राहत, भेजे गए जेल

भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव को कोर्ट से नहीं मिली राहत, भेजे गए जेल

विशेष ब्यूरो बिहार की रिपोर्ट : 

भा.द.वि. 323 में मिली है सजा जबकि भा.द.वि. 506 में भी मिश्री लाल यादव आंशिक दोषी पाए गए इस मामले में सजा अवधि और निर्णय पर 27 मई को होगी सुनवाई

न्यूज डेस्क, राजधानी पटना

दिवाकर पाण्डेय

– अमिट लेख

पटना, (ए.एल.न्यूज)। दरभंगा बीजेपी विधायक मिश्री लाल यादव को अदालत से राहत नहीं मिला और उन्हें फिर से जेल भेज दिया गया। एमपी एमएलए कोर्ट से मिली सजा को एडीजे 3 सुमन कुमार दिवाकर के अदालत ने बरकरार रखा और मिश्री लाल यादव के अपील को खारिज कर दिया। बताते चलें कि कोर्ट से तीन महीने और 500 रुपया अर्थदंड की मिली थी सज़ा। आज से तीन महीना की सजा की होगी शुरूआत। एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट के पीपी रेनू झा ने कहा कि मिश्री लाल यादव के पास हाई कोर्ट जाने का रास्ता खुला है। भा.द.वि. 323 में मिली है सजा जबकि भा.द.वि. 506 में भी मिश्री लाल यादव आंशिक दोषी पाए गए इस मामले में सजा अवधि और निर्णय पर 27 मई को होगी सुनवाई। वहीं फैसले के बाद विधायक मिश्री लाल यादव ने मीडिया कर्मियों के सवाल का जवाब देते हुए कहा अदालत का सम्मान करता हूं कोर्ट का फैसला मंजूर है।

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