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Post: पाक्सो एक्ट के अभियुक्त को 10 वर्ष की कठोर कारावास सहित लगाया आर्थिक जुर्माना

पाक्सो एक्ट के अभियुक्त को 10 वर्ष की कठोर कारावास सहित लगाया आर्थिक जुर्माना

बेतिया से उप-संपादक का चश्मा :

माननीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश, रेप ऐंड पाक्सो ऐक्ट के न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता के न्यायालय ने सुनाया फैसला 

न्यूज़ डेस्क, जिला पश्चिम चम्पारण 

मोहन सिंह

– अमिट लेख
बेतिया, (ए.एल.न्यूज़)। 31 अक्टूबर 25 को माननीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश, रेप ऐंड पाक्सो ऐक्ट के न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता के न्यायालय द्वारा बैरिया थाना कांड संख्या 181/2022 में अभियुक्त श्याम सुंदर पंडित 22 वर्ष पिता रामभरोस पंडित सा. मलकौली-पटखौली थाना बैरिया बेतिया को भा.द.वि. की धारा 363 में पांच वर्ष कठोर कारावास दस हजार जुर्माना, 376 में दस वर्ष कठोर कारावास पच्चीस हजार रुपए जुर्माना एवं पाक्सो ऐक्ट की धारा 4 के अंतर्गत पच्चीस हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई सभी सजा साथ साथ चलेंगी वहीं पीड़िता को तीन लाख रुपए प्रतिकर के रूप में भुगतान करने का आदेश हुआ है। यह वाद स्पीडी ट्रायल में चयनित था ।

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