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Post: मतदान दिवस पर अनधिकृत वाहनों के परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध

मतदान दिवस पर अनधिकृत वाहनों के परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध

बेतिया से उप-संपादक का चश्मा :

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने जारी किए विशेष दिशा-निर्देश

अभ्यर्थियों और राजनीतिक दलों के लिए सीमित वाहनों की अनुमति

आवश्यक सेवाओं और निजी कार्य हेतु वाहनों को आंशिक छूट

नियम उल्लंघन पर होगी वाहन जब्ती और विधिसम्मत कार्रवाई

न्यूज़ डेस्क, जिला पश्चिम चम्पारण 

मोहन सिंह

– अमिट लेख

बेतिया, (ए.एल.न्यूज़)। बिहार विधान सभा आम निर्वाचन-2025 के द्वितीय चरण में पश्चिम चम्पारण जिले के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 11 नवंबर 2025 (सोमवार) को प्रातः 7 बजे से अपराह्न 6 बजे तक मतदान होना निर्धारित है। इस अवसर पर आदर्श आचार संहिता-सह-विधि व्यवस्था कोषांग की ओर से जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया, धर्मेन्द्र कुमार द्वारा वाहन परिचालन से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

निर्वाचन के दिन वाहनों के परिचालन पर विशेष नियंत्रण रहेगा और केवल निम्नलिखित श्रेणियों के वाहनों को ही निर्धारित शर्तों के तहत परिचालन की अनुमति दी जाएगी।

अभ्यर्थी और राजनीतिक दल हेतु निर्देश :

1. प्रत्येक उम्मीदवार को एक वाहन पूरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए।

2. उनके निर्वाचन अभिकर्ता के लिए एक वाहन पूरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए अनुमान्य है।

3. उपरोक्त के अतिरिक्त प्रत्येक उम्मीदवार के निर्वाचन अभिकर्ता या पार्टी कार्यकर्त्ता के लिए एक वाहन प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के लिए अनुमान्य है।

4. इन वाहनों के उपयोग हेतु अलग से परमिट निर्वाची पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत होगा, जिसे वाहन के विण्ड स्क्रीन पर लगाना है। अगर इस व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति को यदि विधिवत् सुरक्षा बल मिला हो तो वह भी वाहन में बैठ सकते है।

5. कोई भी वाहन मतदाताओं को मतदान केन्द्र पर मत दिलाने के लिए ले जाने एवं लाने के लिए उपयोग नहीं किया जायेगा।

सामान्य जन हेतु निर्देश :

1. अगर निजी वाहन मालिक के द्वारा अपने निजी कार्य के लिए व्यवहार किया जा रहा हो तथा निर्वाचन से कतई संबंधित न हों।

2. निजी वाहन के मालिक एवं उनके परिवार के सदस्य मतदान के लिए मतदान केन्द्र से 200 मीटर की परिधि से बाहर की दूरी तक जा सकते है।

3. आवश्यक सेवायें यथा अस्पताल की गाड़ी, एम्बुलेंस, दूध (डेयरी) की गाड़ी, पानी का टैंकर, आपातकालीन विद्युत सेवा संबंधी वाहन, कर्त्तव्य पर पुलिस वाहन आदि निर्वाचन कर्त्तव्य पर लगे सरकारी सेवक की गाड़ी।

4. रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, बस स्टैंड, अस्पताल जाने के लिए गाड़ी, बीमार एवं असहाय को ले जाने वाली गाड़ियाँ।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी, धर्मेन्द्र कुमार ने निर्देश दिया है कि उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य किसी भी वाहन का परिचालन मतदान दिवस पर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। निर्देशों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को जप्त कर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

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