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Post: सरकार ने जारी किया पत्र, छोटी से लेकर बड़ी गाड़ियों पर टैक्स का दर घोषित, बाइक पर भी नियमें लागू 

सरकार ने जारी किया पत्र, छोटी से लेकर बड़ी गाड़ियों पर टैक्स का दर घोषित, बाइक पर भी नियमें लागू 

पटना से विशेष ब्यूरो की रिपोर्ट : 

 

न्यूज़ डेस्क, ए.एल.न्यूज़

– अमिट लेख

पटना, (दिवाकर पाण्डेय)। बिहार की सरकार ने राज्य की सड़कों के लिए टोल नीति लागू कर दिया है। इस संबंध में पथ निर्माण विभाग ने आज 6 जुलाई को अधिसूचना जारी कर दिया है।

अब राज्य की सड़कों पर कार व अन्य वाहन चलाते हैं तब टॉल टैक्स का भुगतान करना होगा। पथ निर्माण विभाग की टोल संबंधी अधिसूचना में कहा गया है की लोक वित्त पोषित परियोजना या निजी निवेश द्वारा निर्मित राजमार्ग के क्षेत्र,स्थाई पुल या सुरंग की उपयोग के लिए फीस की दर समान होगी। चार या अधिक लेने वाली सड़क के उपयोग के लिए फीस की दर सड़क की लंबाई से इन दरों से गुना कर पर जो गुणनफल आएगा उतना टोल टैक्स के रूप में देना होगा। सड़क की लंबाई के अनुसार वाहनों से फीस की वसूली की जाएगी। कार, जीप या हल्के मोटर वाहन के लिए 1.25 रुपया प्रति किलोमीटर की दर निर्धारित किया गया है । वही हल्का वाणिज्यिक वाहन या मिनी बस के लिए ₹2 प्रति किलोमीटर की दर से टोल टैक्स देना होगा। दो धुरी वाले बस या ट्रक को चार रुपए 25 पैसे की दर से भुगतान करना होगा। तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन को चार रुपए 60 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से टैक्स देना होगा। भारी निर्माण मशीनरी या अर्थ मूविंग या बहु धुरी वाहन के लिए ₹ 6 रु 65 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से टॉल चुकाना होगा। विशाल आकार के वाहन या सात या अधिक धुरी वाले वाहनों के लिए ₹8 रु 10 पैसे प्रति किलोमीटर का दर निर्धारित किया गया है। पथ निर्माण विभाग ने स्पष्ट किया है कि राजमार्ग के क्षेत्र, स्थाई पुल या सुरंग के उपयोग के लिए दो पहिया, तिपहिया, ट्रैक्टर, कंबाइन हार्वेस्टर और पशु चालित वाहनों के लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह फीस वहां नहीं ली जाएगी,जहां वैकल्पिक मार्ग नहीं हो। इन परियोजना, राजमार्ग के क्षेत्र, स्थाई पुल या सुरंग के स्थान पर कोई सर्विस सड़क या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध है, ऐसी स्थिति में अगर गाड़ी चालक, दुपहिया का स्वामी उक्त पथ या पुल या सुरंग का उपयोग करता है तो उसे कार फीस का 50 फ़ीसदी देना होगा। पथ निर्माण विभाग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी यांत्रिक वाहन नियम का उल्लंघन करेगा वह तय शुल्क की राशि का 3 गुना जुर्माना के रूप में जमा करेगा।

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