



माननीय उच्च न्यायालय पटना बिहार से जारी स्टे आर्डर के बावजूद निजी जमीन में त्रिवेणीगंज नगर परिषद की ओर से रामनवमी मेला बंदोबस्त कर आयोजित कराया गया
✍️ संतोष कुमार, विशेष संवाददाता
– अमिट लेख
त्रिवेणीगंज, (सुपौल)। नगर परिषद क्षेत्र के मेला ग्राउंड स्थित रामनवमी मेला लगने वाले सैरात जमीन पर रैयत के दावा के बीच अनुमंडल पदाधिकारी शंभू नाथ ने प्रभारी डीसीएलआर प्रमोद कुमार को जांच का आदेश दिया है।
साथ ही एसडीएम ने तुरंत जांच रिपोर्ट समर्पित करने को कहा है। बताया जाता है कि चंदेश्वरी पासवान पिता सज्जन पासवान नगर परिषद वार्ड नंबर 20 ने दावा करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी त्रिवेणीगंज को लिखित आवेदन देते हुए आरोप लगाया कि माननीय उच्च न्यायालय पटना बिहार से जारी स्टे आर्डर के बावजूद निजी जमीन में त्रिवेणीगंज नगर परिषद क्षेत्र ओर से रामनवमी मेला बंदोबस्त कर आयोजित कराया गया। जिसका आयोजन त्रिवेणीगंज मेला ग्राउंड में किया जा रहा है, जानकारी अनुसार रामनवमी मेला में आयोजित करने के लिए जिस सरकारी भूमि का सीमांकन वह चौहद्दी दर्शाया गया है, वह बिल्कुल ही गलत व निराधार है। संबंधित अधिकारियों के द्वारा रामनवमी मेला के लिए। जिस सरकारी खाता खेसरा रकवा को दर्शाया गया है वह निजी भूमि है। निजी भूमि को संवेदक से रामनवमी मेला 2023 में मिली भगत कर त्रिवेणीगंज अंचलाधिकारी द्वारा मोटी रकम लेकर उसे अवैध रूप व तरीके से सरकारी भूमि बताकर मेला आयोजित करने की अनुमति रिपोर्ट नगर परिषद त्रिवेणीगंज के कार्यपालक पदाधिकारी को सौंपी गई है।
नगर परिषद की रामनवमी मेला से संबंधित जमीन की रिपोर्ट बिल्कुल गलत व अवैध है। रामनवमी मेला वर्ष 2023 के लिए अधिकारियों द्वारा दर्शाई गई अवैध रिपोर्ट उक्त खाता खेसरा रकवा चौहद्दी पर माननीय उच्च न्यायालय पटना बिहार व जिला पदाधिकारी महोदय सुपौल के यहां एक एक मामला भी लंबित है। जिसका पूर्व में मापी के लिए ऑर्डर आया हुआ है। जबकि उक्त खाता खेसरा में नगर परिषद त्रिवेणीगंज क्षेत्र अंतर्गत कई व्यक्तियों को केवाला के द्वारा उक्त भूमि प्राप्त है। जिसका दाखिल खारिज अंचलाधिकारी त्रिवेणीगंज के द्वारा करा लिया गया है। जबकि आरोप भी बेतुका नहीं क्योंकि अगर उक्त भूमि लोगों को केवाला से प्राप्त है। दाखिल खारिज भी है तो किस आधार पर बिहार सरकार व इनके कर्मियों के द्वारा उक्त भूमि को सरकारी भूमि बताकर इसमें रामनवमी मेला का आयोजन करवाया जा रहा है। जबकि उक्त भूमि पर रैयतौं को इंदिरा आवास से प्राप्त आवास भी है। त्रिवेणीगंज अनुमंडल पदाधिकारी शंभू नाथ ने कार्यालय के ज्ञांपन 887 दिनांक 12/ 5/23 को त्रिवेणीगंज भूमि सुधार उप समाहर्ता पदाधिकारी को वर्णित बिंदुओं पर जांच का आदेश जारी किए हैं।