बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर पटना सिविल कोर्ट में कंप्लेंट केस दायर कराया गया है
सीएम के अलावे तेजस्वी यादव, पटना के जिलाधिकारी और पटना एसएसपी को भी इस मामले में अभियुक्त बनाया गया है
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पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर पटना सिविल कोर्ट में कंप्लेंट केस दायर कराया गया है। सीएम के अलावे तेजस्वी यादव, पटना के जिलाधिकारी और पटना एसएसपी को भी इस मामले में अभियुक्त बनाया गया है। पटना सिविल कोर्ट के चीफ ज्यूडिशल मजिस्ट्रेट अदालत में एक भाजपा कार्यकर्ता कृष्ण कुमार कल्लू ने विधान सभा मार्च लाठीचार्ज को लेकर केस फाइल कराया है जिसमें 6 नामजद अभियुक्तों के अलावा 200 अज्ञात पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाया गया है। वादी के वकील सुनील कुमार सिंह ने बताया कि आईपीसी की धारा 302, 307, 323, 341, 354, 504, 506, 34 और 120 बी में यह केस दर्ज कराया गया है। पटना के सलेमपुर निवासी कृष्ण कुमार सिंह उर्फ कल्लू ने अपने परिवाद में आरोप लगाया है कि 13 जुलाई को पटना गांधी मैदान से विधानसभा तक शांतिपूर्ण मार्च पहले से ही निर्धारित था। बीजेपी के कार्यकर्ता और कई बड़े नेता शांतिपूर्ण तरीके से मार्च कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने हमला कर दिया। हम लोग जैसे ही डाक बंगला चौराहा के पास पहुंचे पुलिस ने एक साथ वाटर कैनन, अश्रु गैस और लाठी से हमला कर दिया। इसकी वजह से पार्टी के नेता विजय कुमार सिंह की मृत्यु हो गई। वादी ने आरोप लगाया है कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के दबाव में पुलिस ने निर्दयता पूर्वक भाजपा कार्यकर्ताओं को कुचल दिया। परिवाद में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया गया है। कृष्ण कुमार ने कहा है कि पुरुष पुलिसकर्मियों ने महिलाओं को गलत तरीके से टच किया और उनकी इज्जत पर हाथ डाला। मामले में वादी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चंद्रशेखर सिंह, पटना के सीनियर एसपी राजीव मिश्रा, पटना डीएसपी अशोक कुमार सिंह, गांधी मैदान थाना के प्रभारी पदाधिकारी अरुण कुमार को अभियुक्त बनाया है। इन सब के अलावे 200 अज्ञात पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा चलाने की लगाई गई है।