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कोचिंग संचालकों की जिलाधिकारी ने किया बैठक आहुत

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिले अन्तर्गत संचालित सभी कोचिंग संस्थानों के संचालकों की बैठक समाहरणालय स्थित लहटन चौधरी सभागार में आहुत की गई

जितेन्द्र कुमार

– अमिट लेख

सुपौल, (जिला ब्यूरो)। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिले अन्तर्गत संचालित सभी कोचिंग संस्थानों के संचालकों की बैठक समाहरणालय स्थित लहटन चौधरी सभागार में आहुत की गई।

उक्त बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रा० शिक्षा उपस्थित थे। बैठक में जिलाधिकारी, द्वारा बताया गया कि अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक 202 / गो०, दिनांक 31.07.2023 द्वारा सभी कोचिंग संस्थानों के संचालकों को विद्यालय अवधि सुबह 09 बजे से संध्या 04 बजे तक कोचिंग संस्थानों को बंद रखने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी द्वारा सभी संचालकों को अवगत कराया गया कि विगत 02 माह से विद्यालय के लगातार अनुश्रवण से विद्यालयों में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति के साथ-साथ छात्र छात्राओं की उपस्थिति में सुधार हुआ है। परंतु अभी भी विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति कम है, विशेषकर कक्षा 09 से 12 तक के कक्षाओं में छात्र-छात्राओं की शत प्रतिशत उपस्थिति नहीं हो पा रहा है। इसका एक प्रमुख कारण विद्यालय अवधि में ही कोचिंग संस्थाओं का संचालन किया जाना है। सभी कोचिंग संस्था के संचालकों द्वारा सरकार के इस आदेश का स्वागत करते हुए सहयोग करने की बात कही गयी। जिलाधिकारी, द्वारा सभी कोचिंग संस्थानों में बिहार कोचिंग संस्थान (नियंत्रण एवं विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों के तहत सभी मूलभूत सुविधा बढ़ाने का निर्देश दिया। जिससे कि इसका निबंधन कार्य भी शुरू किया जा सके। साथ ही विद्यालय अवधि में कोचिंग संचालन बंद रखने का भी निर्देश दिया गया।

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