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Post: पुलिस की आपराधिक साजिश  

पुलिस की आपराधिक साजिश  

हाजत में पिटाई से हुई आरोपी की हुई मौत

तो पुलिस ने बनाई मनगढ़ंत कहानी

सीबीआई जांच में हुआ  खुलासा

न्यूज डेस्क पटना
दिवाकर पाण्डेय

अमिट लेख 
पटना(विशेष ब्यूरो)। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर हाजत मे निर्ममता से पिटाई की और जब उसकी मौत हो गयी तो पुलिस ने पहले उस शव को खुद से दफन  कर दिया और मृतक पर हाजत से भागने जैसा मनगढ़ंत कहानी गढ़ कर मामला दर्ज कर लिया,पर सीबीआई ने इस झूठी कहानी का खुलासा कर दिया है। इस झूठी कहानी को गढ़ने में थानेदार के साथ ही चौकीदार से लेकर डीएसपी तक के अधिकारी शामिल थे…सीबीआई ने गोपालंगज के चर्चित राजनाथ शर्मा हत्याकांड में ये खुलासा किया है और चौकीदार से लेकर डीएसपी स्तर के अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। सीबीआई ने गोपालगंज के कटेया के तत्कालीन थानाध्यक्ष सुमन कुमार मिश्रा,हथुआ के डीएसपी एसआई प्रेम कुमार कुमार राय,एएसआई प्रदीप कुमार यौर चौकीदार परशुराम पासवान के खिलाप आरोप पत्र दायर किया है। इस मामले में मृतक राजनाथ के परिवार ने पटना हाईकोर्ट में हाजत में हत्या कर शव छुपाने का आरोप लगाया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पटना हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था। पूरी घटना की चर्चा करें तो गोपालगंज के कटेया थाना के बेइली गांव में 6 जून 2021 की रात एक शादी थी। उसी शादी में आये सीवान जिले के गोरेयाकोठी थाने के लधी नोनियाटोली गांव के राजनाथ शर्मा, जलपुरवा के संदीप यादव सरारी नोनियाटोली के मानवेन्द्र कुमार महतो आनंद शर्मा घर से बुलाकर ले गये। दूसरे दिन सात जून की सुबह आनंद शर्मा का शव बरामद किया गया। मृतक की पत्नी रम्भा देवी के तहरीर पर तीनों को नामजद करते हुए पुलिस ने कटेया थाना के कांड संख्या 189/21 दर्ज की। कटेया पुलिस ने छापेमारी कर तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। दो दिनों बाद शौच जाने के क्रम में एक अभियुक्त राजनाथ शर्मा चकमा देकर थाने से भाग जाने की प्राथमिकी कटेया थाने में चौकीदार परशुराम पासवान के बयान पर तहरीर पर दर्ज कर ली फिर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। वहीं दूसरी तरफ राजनाथ शर्मा की मां ने आरोप लगाया था कि उसके बेटे की पुलिसवालों ने पीट-पीटकर थाना के हाजत में ही हत्या कर दी है। उसने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए पटना हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह और न्यायमूर्ति राजेश कुमार वर्मा की पीठ ने 11 फरवरी को सीबीआई को इस हत्यकांड की जांच सौंपी थी। बाद में जांच कर रही सीबीआई ने अक्टूबर 2023 में कटेया के तत्कालीन थानेदार सुमन कुमार मिश्र और एएसआई प्रदीप राम को पूछताछ के बाद अरेस्ट कर लिया था अब इस मामले में थानेदार के साथ ही दारोगा,डीएसपी एवं चौकीदार के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित किया है। इसमें आरोपी की हाजत में पीट-पीटकर हत्या करने के बाद शव को जलाने और मौत को लेकर झूठी कहानी गढ़ने का आरोप है।

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