हमारे विशेष ब्यूरो बिहार दिवाकर पाण्डेय की रिपोर्ट :
न्यूज डेस्क, राजधानी पटना
दिवाकर पाण्डेय
– अमिट लेख
पटना, (विशेष ब्यूरो)। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक तथा वरीय पुलिस अधीक्षक, राजीव मिश्रा द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन, 2024 हेतु नियुक्त सेक्टर पदाधिकारियों एवं सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल, गांधी मैदान में आयोजित संयुक्त ब्रीफिंग में इन पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। डीएम शीर्षत कपिल अशोक और एसएसपी राजीव मिश्रा ने कहा कि सभी सेक्टर पदाधिकारी एवं सेक्टर पुलिस पदाधिकारी आपस में सुदृढ़ समन्वय स्थापित रखें तथा निर्वाचन संबंधी दायित्वों का भली-भांति निर्वहन करें। सेक्टर पदाधिकरियों और सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों को चुनावी गुर सिखाते हुए डीएम शीर्षत कपिल अशोक ने कहा कि आप सभी सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया की रीढ़ हैं। आपका कार्य बहुआयामी है। जिलाधिकारी ने कहा कि सेक्टर पदाधिकारी अपने-अपने सेक्टर में जिला निर्वाचन पदाधिकारी के प्रतिनिधि होते हैं। पूरा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन मैनेजमेंट उन्हीं के अगल-बगल घूमता है। आपको अपने कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा व्यवहार-कुशलता से करना होगा। इसके लिए आप सभी को पूर्व मे ही प्रशिक्षण दिया जा चुका है। आप सभी सेक्टर पदाधिकारी एवं सेक्टर पुलिस पदाधिकारी प्रशिक्षण से प्राप्त जानकारियों का उपयोग करते हुए अपने-अपने दायित्वों का आयोग के निदेशों के अनुसार निर्वहन करेंगे। मुंगेर, पटना साहिब और पाटलिपुत्र संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत 14 (चौदह) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र (178-मोकामा से 191-बिक्रम) शामिल है, जिसमें कुल 4,877 (चार हजार आठ सौ सतहत्तर) मतदान केन्द्र अवस्थित है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा इन निर्वाचन क्षेत्रों को 506 सेक्टर में विभाजित करते हुए सेक्टर पदाधिकारियों को मतदान केन्द्रों के साथ संबद्ध किया गया है। सामान्यतः दस मतदान केन्द्रों पर एक सेक्टर पदाधिकारी को तैनात किया गया है।जिलाधिकारी ने कहा कि प्रतिनियुक्त सेक्टर पदाधिकारी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 28क के तहत प्रतिनियुक्ति की तारीख से निर्वाचन परिणाम के घोषित किए जाने की तारीख तक भारत निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझे जाएंगे और तदनुसार उस अवधि के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन कार्यरत रहेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि सेक्टर पदाधिकारी और सेक्टर पुलिस पदाधिकारी न केवल निष्पक्षता के साथ कार्य करेंगे बल्कि लोगों के बीच उनकी कार्य निष्पक्षता परिलक्षित भी होनी चाहिए। जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्राधीन सेक्टर पदाधिकारियों तथा सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों के कार्यों का लगातार पर्यवेक्षण करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने सेक्टर पदाधिकारियों के मतदान से पूर्व, मतदान के दिन एवं मतदान के बाद के उत्तरदायित्वों एवं कर्तव्यों का बोध कराते हुए कहा कि सेक्टर पदाधिकरियों का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप लोग हमारी आंख हैं। आप ही की आंखों से हम पूरे निर्वाचन प्रक्रिया को मॉनिटर करते हैं। सेक्टर पदाधिकारी राजनीतिक दलों, पीठासीन पदाधिकारी, निर्वाची पदाधिकारी/जिला निर्वाचन पदाधिकारी के मध्य की कड़ी हैं। निर्वाचन की अधिसूचना के पूर्व से निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक निर्वाचन प्रबंधन के लिए आप उत्तरदायी हैं। आप अपने क्षेत्राधीन सभी स्तरों से पूर्णतः अवगत हैं। चेकलिस्ट के अनुसार आपको अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन करना है। मतदान केन्द्रों पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं (एएमएफ) की उपलब्धता, मतदान केन्द्रों का व्यापक प्रचार, मतदान केन्द्रों के पहुंच पथ का निरीक्षण एवं सुझाव, ईवीएम-वीवीपैट जागरूकता, भेद्यता मानचित्रण तथा भेद्य टोलों में लगातार भ्रमण, सम्पर्क संख्या प्राप्त करना, लगातार बैठक करना, मतदाताओं में विश्वास निर्माण करना, मतदान केन्द्र और मतदान दल का मोबाइल नंबर प्राप्त करना, उत्कृष्ट कॉम्युनिकेशन प्लान, क्षेत्र के अंतर्गत गतिविधियों पर नजर रखना, आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कराना, मॉक पोल का संचालन आदि आपकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। आपकी प्रतिनियुक्ति इस प्रकार की गई है कि एक से दो घंटों में सभी मतदान केन्द्रों पर पहुंचा जा सके। मतदान के दिन कम-से-कम सात दिन पूर्व आपको विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्ति प्रदत्त की जाती है। अतः आप सभी अपने-अपने दायित्वों का कुशलता से निर्वहन करें तथा भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराएं।