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Post: कोर्ट में केके पाठक के खिलाफ परिवाद दायर

कोर्ट में केके पाठक के खिलाफ परिवाद दायर

हमारे विशेष ब्यूरो बिहार दिवाकर पाण्डेय की रिपोर्ट :

शिक्षकों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने का लगा आरोप चार मार्च को होगी सुनवाई

न्यूज डेस्क, राजधानी पटना

दिवाकर पाण्डेय

– अमिट लेख
पटना, (विशेष ब्यूरो)। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर हुआ है। मुजफ्फरपुर जिले के सीजेएम कोर्ट में उनके ऊपर परिवाद दायर की गई है। आईपीसी की धारा 504,506 के तहत यह शिकायत की गई है। केके पाठक पर आरोप है कि उन्होंने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों और शिक्षकों को गाली-गलौज किया था। विधानसभा और विधान परिषद में भी इस मामले को लेकर पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने हंगामा किया था। और, केके पाठक को हटाने की मांग की थी। इस परिवाद को विनोद कुमार ने अपने अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा के माध्यम से किया है। इसमें उन्होंने केके पाठक के खिलाफ शिकायत की है। अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा के माध्यम से आज मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी की कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई है। इसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए 4 मार्च 2024 को सुनवाई की तिथि मुकर्रर की है। परिवादी ने कहा है कि हमारी पत्नी भी एक शिक्षक है। 21 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से अपर मुख्य सचिव केके पाठक के साथ बैठक में जुड़ी थीं। उस दौरान शिक्षा विभाग के तमाम पदाधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद थे। अचानक एक शिक्षक के ऊपर केके पाठक अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे। गाली देते हुए कहा कि सभी शिक्षक 9 बजकर 15 मिनट पर किसी हाल में स्कूल में पहुंच जाना है। और इस बात को लेकर बिहार के तमाम शिक्षक आहत हुए हैं। इसलिए अधिवक्ता ने कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई है। बता दें कि पिछले तीन दिनों से शिक्षकों की ड्यूटी टाइमिंग को लेकर विवाद हो रहा है। सदन में विपक्ष के विधायक हंगामा कर रहे। पक्ष और विपक्ष के विधायक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

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