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Post: राजद उम्मीदवार रोहिणी आचार्या का नामांकन पत्र रद्द करने के लिए पटना हाईकोर्ट में अर्जी दायर

राजद उम्मीदवार रोहिणी आचार्या का नामांकन पत्र रद्द करने के लिए पटना हाईकोर्ट में अर्जी दायर

विशेष ब्यूरो बिहार दिवाकर पाण्डेय की रिपोर्ट :

नामांकन पत्र में गलत जानकारी देने का आरोप

न्यूज़ डेस्क, राजधानी पटना 

दिवाकर पाण्डेय

– अमिट लेख
पटना, (ब्यूरो डेस्क)। सारण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजद उम्मीदवार रोहिणी आचार्या का नामांकन पत्र रद्द करने के लिए पटना हाईकोर्ट में अर्जी दायर की गई है। सारण जिला के तारा अमनोर निवासी नृपेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने अर्जी दायर कर सारण के निर्वाचन अधिकारी के 4 मई के आदेश को निरस्त करने की मांग की। इसमें उनकी आपत्ति को निर्वाचन अधिकारी ने रद्द कर दिया है। अर्जी में कहा गया है कि रोहिणी आचार्या के पासपोर्ट की अच्छी तरह से जांच नहीं की गई कि वह पिछले सात वर्षों से अधिक समय से सिंगापुर में रहते हुए वहां की नागरिक है या नहीं। भारतीय नागरिकता पर भी सवाल उठाया गया है। अर्जी में संविधान का हवाला देते हुए कहा गया है कि अनुच्छेद 84 एवं 102 के तहत लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए वह योग्य नहीं हैं। यही नहीं रोहिणी आचार्या सिंगापुर की निवासी हैं और अपने नामांकन पत्र में कई गलत जानकारी उन्होंने दी है। अपने घर का कोई पता नहीं दिया है। चल-अचल संपत्ति के बारे में भी सही जानकारी नहीं दी गई है। इन सब तथ्यों के बावजूद सारण के निर्वाचन अधिकारी ने उनकी आपत्ति को रद्द कर दिया, जबकि जनप्रतिनिधि कानून की धारा 36 के तहत नामांकन पत्र की जांच होनी चाहिए थी।

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