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बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध व विनियमन के अंतर्गत गैर कानूनी है : आदित्य नारायण दीक्षित

अनुमंडल संवाददाता अरेराज से ऋषभ मिश्रा की रिपोर्ट :

बैठक में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी अरेराज, पूर्वी चंपारण द्वारा बाल श्रम उन्मूलन से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई

न्यूज़ डेस्क, जिला पूर्वी चम्पारण 

ऋषभ मिश्रा

– अमिट लेख

अरेराज, (ए.एल.न्यूज़)। प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक मंगलवार को प्रखंड कार्यालय में आहूत की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख कांति तिवारी व बीडीओ आदित्य नारायण दीक्षित के द्वारा किया गया।

फोटो : ऋषभ मिश्रा

बैठक में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी अरेराज, पूर्वी चंपारण द्वारा बाल श्रम उन्मूलन से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई। यह स्पष्ट किया गया कि बच्चों से प्रतिष्ठान में कार्य कराना बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध व विनियमन के अंतर्गत गैर कानूनी है। इसकेलिए 20 हजार से 50 हजार रुपये तक का जुर्माना व 2 वर्षों तक के कारावास का प्रावधान है। बैठक में अंचलाधिकारी उदय प्रताप सिंह, मार्केटिंग ऑफीसर, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी आदि थे।

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