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Post: एसएसबी ने मानव तस्कर के चंगुल से नाबालिग लड़की को मुक्त कराया

एसएसबी ने मानव तस्कर के चंगुल से नाबालिग लड़की को मुक्त कराया

जिला ब्यूरो संतोष कुमार की रिपोर्ट :

इंडो नेपाल बॉर्डर के सीमा चौकी भीमनगर के कार्य क्षेत्र में स्थित सीमा स्तंभ संख्या 206/ 07 में ड्यूटी के दौरान एक नाबालिग लड़की को मानव तस्कर से मुक्त कराया है

न्यूज़ डेस्क, जिला सुपौल 

संतोष कुमार

– अमिट लेख

सुपौल, (ए.एल.न्यूज़)। जिले के भीमनगर इंडो नेपाल बॉर्डर पर तैनात एसएसबी 45 वी बटालियन के जवानों ने एक नाबालिग लड़की को मानव तस्कर के चंगुल से मुक्त करवाया वही एक युवक को भी पकड़ा है।नाबालिग लड़की मधुबनी जिले की निवासी है। जबकि युवक दरभंगा जिला का रहने वाला है। एसएसबी 45 वी बटालियन के कमांडेंट गौरव सिंह ने बताया कि एसएसबी सीमा की सुरक्षा के साथ-साथ सीमा क्षेत्र में रहने वाले लोगों की भी सुरक्षा के प्रति कर्तव्यबद्ध है। और चौबीस घंटे प्रत्येक गतिविधियों पर नजर बनाये हुए रखता है। इसी क्रम में इंडो नेपाल बॉर्डर के सीमा चौकी भीमनगर के कार्य क्षेत्र में स्थित सीमा स्तंभ संख्या 206/ 07 में ड्यूटी के दौरान एक नाबालिग लड़की को मानव तस्कर से मुक्त कराया है। उन्होंने बताया कि गोपनीय सूचना के आधार पर उप निरीक्षक मधु (एएचटीयू) एवं एसएसबी के मानव तस्कर विरोधी निकाय द्वारा सीमा स्तंभ संख्या 206/07 के समीप ड्यूटी के लिए मुस्तैदी के साथ तैनात हो गए। ड्यूटी के दौरान देखा गया कि कम उम्र की एक लड़की और युवक दोनों भारतीय सीमा से नेपाल की ओर जा रहे थें। लेकिन उन दोनों को रोका गया और पूछताछ के क्रम में यह स्पष्ट हुआ कि युवक दरभंगा जिले के मोतीपुर गांव के रहने वाला उन्नीस वर्षीय नीतीश कुमार है। वही सत्रह वर्षीय नाबालिग लड़की मधुबनी जिले की निवासी है। जबकि दोनों से पूछने पर दोनों ने शादी कर लेने की जानकारी दीं। जबकि बाल विवाह अधिनियम के मुताबिक भारत में शादी के लिए लड़के की उम्र इक्कीस वर्ष और लड़की की उम्र अठारह वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा नीतीश कुमार के खिलाफ नाबालिक लड़की के पिता ने मधुबनी जिले के कलूआही थाने में अपहरण का केस दर्ज कर रखा है। आवश्यक कागजी कार्रवाई के उपरांत नाबालिग लड़की और लड़के को जिले के भीमनगर थाना के पुलिस को सुपुर्द किया गया है।

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