



बेतिया से उप-संपादक का चश्मा :
संजय यादव 800 लीटर स्प्रीट के साथ गिरफ्तार
माफिया का शुरू से रहा है आपराधिक इतिहास
न्यूज़ डेस्क, जिला पश्चिम चम्पारण
मोहन सिंह
– अमिट लेख
बेतिया, (ए.एल.न्यूज़)। नगर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी कर एक ट्रांसपोर्ट से भारी मात्रा में स्पिरिट बरामद किया है। उक्त जानकारी देते हुए सदर एसडीपीओ-1 ने बताया कि 19 अप्रैल25 को समय करीब 12:20 बजे दिन में सूचना मिला कि सुप्रिमो फाइड कैरी कारपोरेशन लाल बाजार बेतिया में कही से ट्रांसपोर्ट कर यूरिया के नाम पर स्प्रीट लाया गया है तथा ट्रॉसपोर्टर रत्नेश दुबे के गोदाम में रखा गया है। उक्त सूचना को वरीय पदाधिकारी को सूचित किया गया तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर-1 बेतिया के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया है। सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु टीम के द्वारा छापामारी कर 40 बाल्टी (40×20) कुल 800 लीटर स्प्रीट बरामद किया गया तथा तकनीकी एवं मानवीय इनपुट के आधार पर स्प्रीट माफिया संजय यादव एवं गोदाम मालिक रत्नेश दुबे कुल दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया तथा उक्त सबंध में नगर थाना कांड सं0-172/25 दिनांक-20.04.2025 धारा-30 (ए)/32/33/41 (1) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद संशोधन अधिनियम-2018 दर्ज किया गया।
गिरफ्तार अभियुक्त :
01. संजय यादव, पे०- गणेश यादव, सा०-तेलुआ, थाना-नौतन जिला-प०चम्पारण, बेतिया 02. रत्नेश दुबे उर्फ रत्नेश द्विवेदी, पे० शशिकान्त दुबे, सा०-भितहां निजामत, थाना-बैरिया जिला-प०चम्पारण, बेतिया
संजय यादव का अपराधिक इतिहास :
01. नौतन थाना कांड सं0-323/15 दिनांक-24.09.15 धारा-467/468/471/272/273 / 307 भा०द०वि० एवं 47 बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम में आरोप-पत्र सं0-349/15 दिनांक- 22.11.15
02 नौतन थाना कांड सं0-190/15 दिनांक 14.06.15 धारा 420/489 (बी)/489 (सी)/34 भा० द०वि० एवं 3 UAPACT में आरोप-पत्र सं0-267/15 दिनांक-11.09.15
03. नौतन थाना कांड सं0-191 दिनाक 04.06.15 धारा-467/468/471/272/273/307/34 भा०द०वि० एवं 47 (ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम में आरोप पत्र सं0-239/15, 364/15, 42/16
4. नौतन थाना कांड सं0-45/20 दिनांक 14.02.20 धारा-30/30 (ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम में आरोप पत्र सं0-42/20 दिनांक-25.03.20
5. नौतन थाना कांड सं0-415/21 दिनांक 04.11.21 धारा-272/273/328/307/504/120 (बी) भा०द०वि० एवं 30 (ए)/37 (बी)/33/34 बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम में आरोप-पत्र सं0-272/22 दिनांक-10.07.22
6. नौतन थाना कांड सं0-166/14 दिनांक-20.06.14 धारा-272/273/34 भा०द०वि० एवं 47 (ए) बिहार मद्य निषेध एव उत्पाद अधिनियम में आरोप पत्र सं0-140/15 दिनाक 25.05.15
बरामदगीः-
01. 40 बाल्टी (40×20) कुल 800 लीटर स्प्रीट