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जिला निर्वाचन पदाधिकारी और  राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों की बैठक सम्पन्न

बेतिया से उप-संपादक का चश्मा : 

आम नागरिकों को विशेष सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से, 02 अगस्त 2025 से 01 सितंबर 2025 तक प्रत्येक दिन (सोमवार से रविवार) सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा

न्यूज़ डेस्क, जिला पश्चिम चंपारण

मोहन सिंह

–  अमिट लेख

बेतिया, (ए.एल.न्यूज़)। जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी धर्मेन्द्र कुमार की अध्यक्षता में आज कार्यालय प्रकोष्ठ में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विशेष गहन पुनरीक्षण, 2025 के संबंध में बैठक आयोजित की गई।

फोटो : मोहन सिंह

बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1 जुलाई 2025 की अर्हता तिथि के आधार पर विशेष गहन पुनरीक्षण, 2025 की प्रक्रिया संचालित की जा रही है। 1 अगस्त 2025 को इसी क्रम में मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया गया था।

प्रारूप मतदाता सूची में मतदाताओं का विवरण इस प्रकार है :
कुल मतदाता: 25,69,614
पुरुष मतदाता: 13,70,002
महिला मतदाता: 11,99,520
थर्ड जेंडर मतदाता: 92

जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पश्चिम चंपारण जिले में कुल 1,91,376 ऐसे मतदाता हैं। जिनका नाम 2025 की मतदाता सूची (प्रारूप प्रकाशन से पहले) में शामिल था, लेकिन 01 अगस्त 2025 को प्रकाशित प्रारूप सूची में शामिल नहीं है। ऐसे मतदाताओं की सूची जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पश्चिम चंपारण की वेबसाइट (https://westchamparan.nic.in/) पर उपलब्ध है, जिसमें नाम हटाए जाने का कारण (मृत्यु, स्थायी स्थानांतरण, अनुपस्थिति, या दोहरी प्रविष्टि) भी दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त, यह सूची सभी प्रखंड कार्यालयों, पंचायत कार्यालयों, नगर निकायों और मतदान केंद्रों पर भी प्रदर्शित की गई है।

छाया : अमिट लेख

दावा/आपत्ति की अवधि 01 अगस्त 2025 से 01 सितंबर 2025 तक निर्धारित की गई है। इस अवधि में कोई भी योग्य मतदाता जो मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित रह गया हो, या कोई अयोग्य मतदाता प्रारूप सूची में शामिल हो गया हो, तो उसके खिलाफ दावा/आपत्ति दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा, 01 अक्टूबर 2025 की अर्हता तिथि के आधार पर अग्रिम आवेदन भी प्राप्त किए जाएंगे।

दावा/आपत्ति के लिए निम्नलिखित फॉर्म का उपयोग किया जाएगा :

फॉर्म 6: मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए।
फॉर्म 7: मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए।
फॉर्म 8: प्रविष्टि में संशोधन, स्थानांतरण, ईपीआईसी निर्माण और पीडब्ल्यूडी चिन्हांकन के लिए। आम नागरिकों को विशेष सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से, 02 अगस्त 2025 से 01 सितंबर 2025 तक प्रत्येक दिन (सोमवार से रविवार) सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। ये शिविर सभी प्रखंड-सह-अंचल कार्यालयों और सभी कार्यपालक पदाधिकारी कार्यालयों (नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम) में आयोजित किए जाएंगे।

01 अगस्त 2025 से 18 अगस्त 2025 तक प्राप्त कुल दावा/आपत्तियों का विवरण इस प्रकार है :
फॉर्म 6: 5,534
फॉर्म 7: 6,481
फॉर्म 8: 4,127

बैठक में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से सभी मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) नियुक्त करने की अपील की गई। बीएलए को प्रारूप मतदाता सूची की जांच करने और आवश्यक सुधारों के लिए निर्णय हेतु ईआरओ/एईआरओ को भेजने के लिए कहा गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, बीएलए को बल्क में आवेदन दाखिल करने की अनुमति दी है, बशर्ते एक बीएलए एक दिन में अधिकतम 10 आवेदन जमा कर सकता है।

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