



बेतिया से उप-संपादक का चश्मा :
बगहा व नरकटियागंज में पीडीएस दुकानों की अंतिम मेधा सूची प्रकाशित।176 और 1420 आवेदनों की जांच पूरी, पारदर्शिता के साथ अंतिम मेधा सूची प्रकाशित
अंतिम मेधा सूची जिला के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध
जिला पदाधिकारी ने की समीक्षा
न्यूज़ डेस्क, जिला पश्चिम चम्पारण
मोहन सिंह
– अमिट लेख
बेतिया, (ए.एल.न्यूज़)। बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2022 के तहत पश्चिम चम्पारण जिले में जन वितरण प्रणाली दुकानों की नई अनुज्ञप्ति के लिए आमंत्रित आवेदनों की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। बगहा एवं नरकटियागंज अनुमंडलों से प्राप्त आवेदनों की जांच और सुनवाई के उपरांत जिला चयन समिति की बैठक में समस्त दावा आपत्तियों का निष्पादन करते हुए अंतिम मेधा सूची प्रकाशित कर दी गई है। बगहा अनुमंडल के प्रखंड बगहा-2, पिपरासी एवं रामनगर की पंचायतों/वार्डों में कुल 18 रिक्तियों के लिए 176 आवेदन प्राप्त हुए। वहीं नरकटियागंज अनुमंडल के प्रखंड लौरिया, गौनाहा, नरकटियागंज, मैनाटांड़ एवं सिकटा की 184 रिक्तियों के लिए कुल 1420 आवेदन प्राप्त हुए थे। निर्धारित समय सीमा में सभी आवेदनों का औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन करते हुए निर्धारित अवधि के भीतर दावा आपत्ति प्राप्त की गई थी । प्राप्त आपत्तियों की जांच अनुमंडल पदाधिकारियों के माध्यम से कराते हुए निष्पादन किया गया। जिला पदाधिकारी धर्मेन्द्र कुमार ने इस प्रक्रिया की विस्तृत समीक्षा की और जिला आपूर्ति पदाधिकारी को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि औपबंधिक मेधा सूची एवं निरर्हित आवेदनों की सूची जिला आपूर्ति कार्यालय, बेतिया तथा अनुमंडल कार्यालय, बगहा और नरकटियागंज में चस्पा की गई थी। आपत्ति दर्ज करने की अवधि 11 अगस्त से 25 अगस्त 2025 तक निर्धारित थी। प्राप्त दावे/आपत्तियों की जांच संबंधित अनुमंडल पदाधिकारियों से कराई गई। उसके बाद जिला चयन समिति की बैठक में सभी आपत्तियों का निपटान कर अंतिम मेधा सूची तैयार की गई। उन्होंने बताया कि द्वितीय संशोधित आदेश, 2022 के अनुसार यदि किसी आवेदक को अंतिम मेधा सूची पर आपत्ति है, तो वह स्पष्ट कारणों और साक्ष्यों के साथ 15 दिनों के भीतर प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष परिवाद दायर कर सकता है। जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया है कि अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुज्ञापन पदाधिकारी अंतिम मेधा सूची और दावों/आपत्तियों के निपटान प्रतिवेदन को सूचना पट्ट पर अनिवार्य रूप से प्रकाशित करें। साथ ही, अनुज्ञप्ति निर्गत करने से पहले प्रत्येक आवेदक के शैक्षणिक योग्यता, निवास, जाति प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र की सत्यता संबंधित कार्यालय/बोर्ड/विश्वविद्यालय से अवश्य कराई जाए। जिला पदाधिकारी ने कहा है कि यदि भविष्य में किसी आवेदक के द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र/दस्तावेज में गलत जानकारी या फर्जीवाड़ा पाया गया, तो उसके खिलाफ ’बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016’ तथा ’भारतीय दंड संहिता’ समेत अन्य प्रावधानों के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
अनुज्ञप्तियों की अंतिम मेधा सूची एवं प्राप्त दावे/आपत्तियों के निष्पादन प्रतिवेदन जिला की आधिकारिक वेबसाइट : https://westchamparan.nic.in पर प्रदर्शित कर दिया गया है, ताकि आवेदक एवं आमजन इसकी जानकारी प्राप्त कर सकें। इस अवसर पर अपर समाहर्ता, विभागीय जांच-सह-जिला आपूर्ति पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।