



बेतिया से उप-संपादक का चश्मा :
कार्यस्थल पर महिला कर्मियों की गरिमा और सुरक्षा सर्वोपरि : जिला पदाधिकारी
महिला कर्मियों के प्रति किसी भी तरह की अभद्रता पर होगी सख्त कार्रवाई
जिला प्रशासन की त्वरित कार्रवाई बनी उदाहरण, सरकारी कार्यालयों में महिला सुरक्षा को लेकर बढ़ा भरोसा
न्यूज़ डेस्क, जिला पश्चिम चंपारण
मोहन सिंह
– अमिट लेख
बेतिया, (ए.एल.न्यूज़)। जिला नीलाम पत्र शाखा में कार्यरत महिला कर्मियों से अश्लील व्यवहार एवं धमकी देने के एक अत्यंत ही गंभीर मामले में जिला प्रशासन ने त्वरित एवं कड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी डाटा इन्ट्री ऑपरेटर आलोक कुमार को जेल भेज दिया है। साथ ही संविदा पर नियोजित उक्त कर्मी की सेवा भी तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है। ज्ञातव्य हो कि जिला नीलाम पत्र शाखा में कार्यरत पीड़ित महिला कर्मियों ने लिखित शिकायत में उल्लेख किया था कि संविदा पर कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, आलोक कुमार उनके साथ अशोभनीय व्यवहार करता था, उन पर गंदी टिप्पणियाँ करता था और बात न मानने पर बर्बाद कर देने की धमकी देता था। महिला कर्मियों ने अपनी शिकायत प्रधान लिपिक, जिला नीलाम पत्र शाखा को सौंपी, जिन्होंने इस पूरे प्रकरण की जानकारी वरीय पदाधिकारियों को दी। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए जिला पदाधिकारी, धर्मेन्द्र कुमार ने तत्काल इस मामले को अत्यंत गंभीर मानते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकारी कार्यालय में महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता तथा इस प्रकार का आचरण न केवल अनुशासनहीनता है बल्कि दंडनीय अपराध भी है। जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार प्रधान लिपिक, जिला नीलाम पत्र शाखा द्वारा नगर थाना, बेतिया में आरोपी डाटा इंट्री ऑपरेटर आलोक कुमार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपी डाटा इन्ट्री ऑपरेटर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने आरोपी की संविदा समाप्ति की कार्रवाई भी पूरी कर ली है। जिला पदाधिकारी धर्मेन्द्र कुमार ने कहा कि कार्यालयों में महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सर्वोपरि है। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि यदि किसी भी कार्यालय में इस प्रकार की शिकायत मिलती है तो उसे प्राथमिकता के आधार पर लिया जाए और दोषी के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। किसी भी प्रकार की महिला कर्मियों के प्रति अभद्रता, अशोभनीय आचरण या कार्यस्थल पर उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।