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Post: भुगतान में दोषी लिपिक को अनिवार्य सेवानिवृति

भुगतान में दोषी लिपिक को अनिवार्य सेवानिवृति

मोतिहारी अंचल के लिपिक रामनाथ पासवान को केविवि भूमि अधिग्रहण मामले में भुगतान में गड़बड़ी को लेकर अनिवार्य सेवानिवृति दी गई है

✍️ दिवाकर पाण्डेय, जिला न्यूज़ ब्यूरो

– अमिट लेख

मोतिहारी, (विशेष)। मोतिहारी अंचल के लिपिक रामनाथ पासवान को केविवि भूमि अधिग्रहण मामले में भुगतान में गड़बड़ी को लेकर अनिवार्य सेवानिवृति दी गई है। उसकी प्रतिनियुक्ति जिला भू-अर्जन कार्यालय में है।

गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिए भू-अर्जन के तहत अर्जित भूमि के मुआवजा भुगतान के क्रम में सुकदेव साह, पिता स्व भंगी साह बनकट एवं ललन पटेल पिता श्रवण पटेल बनकट के द्वारा सुकदेव साह बनकर गलत तरीके से प्रस्तुत भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज के आधार पर बिना जांच एवं सत्यापन के किए गए भुगतान में दोषी पाया गया था। तब उनसे स्पष्टीकरण पूछा गया था। परन्तु उनके द्वितीय कारण- पृच्छा में कोई नये तथ्य का समावेश नहीं किया गया।

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