गिरफ्तार दोनों कारोबारी रिश्ते में पिता-पुत्र है
– अमिट लेख
मोतिहारी, (दिवाकर पाण्डेय)। व्यवहार न्यायालय ने एक सख्त फैसला सुनाया है। जहां दो शराब कारोबारियों में से एक को 10 वर्ष कि सजा, तो, दूसरे को 5 वर्ष कि सजा सुनाई है। इसकी जानकारी देते उत्पाद न्यायालय के विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि ढाका थाना क्षेत्र के बखरी खजूरी गांव में बीते साल 25 सितंबर की रात में पुलिस छापेमारी कर दो शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया था। इस दौरान इनके पास से 54 लीटर नेपाली शराब जब्त किया गया। बताया गया कि छापेमारी के क्रम में कारोबारियों द्वारा पुलिस टीम पर हमला भी किया गया, लेकिन पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद मीर इस्लाम व मीर सद्दाम को गिरफ्तार करने में सफल पाई, गिरफ्तार दोनों कारोबारी रिश्ते में पिता-पुत्र है। पुलिस ने दोनों को उसी वक्त पकड़ कर जेल भेज दिया । वही इस मामले में उत्पाद न्यायालय के विशेष न्यायाधीश श्वेता कुमारी सिंह ने इस मामले में दोनों पक्षो की सुनवाई करने के बाद इस मामले में सजा सुनाते हुए मीर इस्लाम को 5 वर्ष का जेल व 1 लाख आर्थिक दण्ड सुनाया। वही इस्लाम के पुत्र मीर सद्दाम को 10 वर्ष की जेल व 5 लाख के आर्थिक दण्ड का फैसला सुनाया। दोनों अभियुक्तों को आईपीसी कि धारा 353 के तहत-एक एक हजार रुपए का आर्थिक दण्ड की भी सजा सुनाई गई।