



आवेदन में निबंधन विभाग के विभागीय पत्रांक 4648/ 13.07.23 को बनाया गया है आधार
सह संपादक
– अमिट लेख
बेतिया, (मोहन सिंह)। चनपटिया थाना के पकड़ीहार निवासी मुकेश दास ने पश्चिम चम्पारण के जिलाधिकारी दिनेश कुमार राय को अपने भूमि निबंधन (जमीन रजिस्ट्री) करने से पूर्व स्थल निरीक्षण कराने के लिए आवेदन दिया है।
आवेदन देकर मुकेश दास ने लिखा है कि चनपटिया थाना नम्बर 67 मौजा टिकुलिया की भूमि रकबा 45 डीसीमल को विक्रय निबंधन कराने के लिए स्थल परीक्षण प्रपत्र भरकर जिला अवर निबंधक को दिया था, जिसे उन्होंने स्थल निरीक्षण नहीं कराने को कह कर अस्वीकृत कर दिया। जबकि मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के विभागीय पत्रांक 4658 दिनांक 13/07/23 में स्पष्ट निर्देश है कि पक्षकार द्वारा आवेदन निबंधन के पूर्व कार्यालय में जमा किया जा सकता है। फिर भी उनके द्वारा स्थल निरीक्षण नहीं किया जा रहा है। जिससे मुझे भूमि निबंधन कराने में कठिनाई हो रही है। यदि विलंब हुआ तो विक्रेता को दिया गया अग्रिम रूपया भी डूब सकता है।भूमि निबंधन सुचारू किया जा सकें उसके लिए आवेदन में जिलाधिकारी से उचित कार्यवाही करते हुए स्थल निरीक्षण करवाने का आग्रह किया गया है। वहीं जब इस संबंध में जिला अवर निबंधक अमरेन्द्र कुमार ने बताया कि अंचलाधिकारी के द्वारा जो रिपोर्ट रहती है उसी के आधार पर निबंधन की जाती है। यदि कोई धोखे से गलत व गड़बड़ी कर निबंधन कराता है तो स्थल निरीक्षण कर राजस्व की वसूली कर निबंधन किया जाता है। स्थल निरीक्षण में राजस्व कम करने का कोई अधिकार मेरे पास नहीं है। जो गलत करके कम में करवाता है उसको पकड़े जाने पर उचित राजस्व की वसूली किया जाता है। आवेदनकर्ता स्थल निरीक्षण कराकर निबंधन कर कम कराना चाहता है जो कि मेरे स्तर से संभव नहीं है। स्थल निरीक्षण को लेकर आवेदनकर्ता को कर कम होने का भ्रम हो गया है।