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Post: नए आपराधिक कानून एक जुलाई से लागू थानाध्यक्ष ने ग्रामीणों के साथ बैठक कर दी जानकारी

नए आपराधिक कानून एक जुलाई से लागू थानाध्यक्ष ने ग्रामीणों के साथ बैठक कर दी जानकारी

जिला ब्यूरो नसीम खान “क्या” की रिपोर्ट :

 

न्यूज़ डेस्क, बगहा पुलिस जिला 

नसीम खान “क्या”

– अमिट लेख

बगहा, (ए.एल.न्यूज़)। बगहा पुलिस जिला स्थित थानों में थानाध्यक्ष के नेतृत्व में ग्रामीणों के साथ थाना परिसर में बैठक कर नए कानून की जानकारी दी। इसी क्रम में वाल्मीकिनगर थानाध्यक्ष विजय राय ने बताया की एक जुलाई से नए कानून को देश भर में लागू किया जा रहा है।

फोटो : नसीम खान “क्या”

पुराने कानून की जगह संसद द्वारा पारित नए कानून को लागू किया जा रहा है। इस नए कानून में नागरिकों की सुरक्षा का ख्याल रखा गया है।खासकर महिलाओं के लिए और नागरिक के लिए केन्द्रित कानून होगी ।श्री राय ने कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हुए बताया कि इस नए कानून में विशेष कर महिलाओं एवं बच्चों से जुड़े आपराधिक 70 नए कानून को जोड़ा गया है जिससे महिलाएं एवम बच्चे सुरक्षित रह सके।यहां तक कि कोर्ट,वकील,डॉक्टर,पुलिस प्रशासन आदि पर जवाबदेही भी तय की गई है।केस दर्ज करने के बाद उसकी एक प्रति आवेदक को लेने का अधिकार,90 दिनों के अंदर केस की प्रोग्रेस रिपोर्ट की जानकारी, डॉक्टरों को 7 दिनों में मेडिकल जांच रिपोर्ट व दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजे का अधिकार नए कानून में उल्लेख किया गया है।

वहीं कोर्ट में ई माध्यम से बयान दर्ज कराने की छूट,त्वरित न्याय का प्रावधान जैसे कई कानून एक जुलाई से लागू किए जा रहे हैं। बतादें की थानाध्यक्ष के आह्वान पर सैकड़ो लोग थाना परिसर में पुलिस प्रशासन के साथ बैठक कर जानकारी ली। थानाध्यक्ष बिजय राय ने मीडिया, जनप्रतिनिधि,समाजसेवियों समेत ग्रामीणों से आग्रह किया की इस बाबत जानकारी के लिए लोगों को जागरूक करें।

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