बेतिया से उप-संपादक का चश्मा :
मझौलिया थाना कांड संख्या 126/22 दिनांक 20.02.22 धारा 341/ 354B/ 366/ 376/ 387/ 380/ 506 IPC में शेख ओसी अहमद 38 वर्ष पिता शेख तैयब सा सोनवर्षा थाना गोपालपुर पश्चिम चंपारण को मिली सजा
न्यूज़ डेस्क, जिला पश्चिम चम्पारण
मोहन सिंह
– अमिट लेख
बेतिया, (ए.एल.न्यूज़)। 1 नवंबर 25 को मझौलिया थाना कांड संख्या 126/22 दिनांक 20.02.22 धारा 341/ 354B/ 366/ 376/ 387/ 380/ 506 IPC में शेख ओसी अहमद 38 वर्ष पिता शेख तैयब सा सोनवर्षा थाना गोपालपुर पश्चिम चंपारण को माननीय न्यायालय रेप एंड पोक्सो अरविन्द गुप्ता जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के द्वारा 10 साल एवं 50000 हजार अर्ध दंड किया गया है।

यह सजा जय शंकर तिवारी विशेष लोकअभियोजक के द्वारा करवाया गया है।








