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30 मई को नगर निकायों में सशक्त स्थायी समिति का निर्वाचन तय

बेतिया से उप-संपादक का चश्मा : 

नामांकन से शपथ ग्रहण तक की प्रक्रिया एक ही दिन होगी पूरी

शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष निर्वाचन को लेकर प्रशासन पूरी तरह सजग एवं सतर्क

जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में सभी निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी एवं प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी की बैठक सम्पन्न

न्यूज़ डेस्क, ए.एल.न्यूज़

– अमिट लेख

बेतिया, (मोहन सिंह)। 30 मई 2026 को पश्चिम चम्पारण जिलांतर्गत सभी नगर निकायों में सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों का निर्वाचन शांतिपूर्ण संपन्न कराने हेतु आज दिनांक 29.05.2026 को तरनजोत सिंह, जिला पदाधिकारी पश्चिम चम्पारण बेतिया की अध्यक्षता में सभी निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी एवं प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक की गई। प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार से प्राप्त निर्देशानुसार राज्य के प्रत्येक नगर निकायों में सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों का निर्वाचन का कार्य पूर्ण कराया जाना है। इस आलोक में पश्चिम चम्पारण जिलांतर्गत नगर निगम, बेतिया, नगर परिषद्, नरकटियागंज/बगहा/ रामनगर एवं नगर पंचायत, चनपटिया/ लौरिया/ मच्छरगांवा में दिनांक 30.05.2026 को सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों का निर्वाचन हेतु तिथि निर्धारित की गई है। सशक्त स्थायी समिति के प्रत्येक सदस्य की रिक्ति के विरुद्ध मतपेटिका के माध्यम से अलग-अलग निर्वाचन कराया जायेगा। प्रत्येक रिक्ति के अनुसार मतपेटिका को क्रमानुसार (क्रमांक संख्या 1.2.3 इत्यादि) चिन्हित की जाएगी। इस प्रकार नगर निगम, बेतिया में 07 मतपेटिका, नगर परिषद्, नरकटियागंज, बगहा, रामनगर में 03 मतपेटिका एवं नगर पंचायत, चनपटिया, लौरिया, मच्छरगांवा में 03 मतपेटिका प्रयुक्त किया जायेगा। नामांकन से लेकर सशक्त स्थायी समिति के निर्वाचित सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाने तक की कार्रवाई दिनांक 30.05.2026 को प्रातः 08:00 बजे से आरम्भ होगी तथा बिना विराम के पूरी की जायेगी। वार्ड पार्षद के पद पर प्रत्येक निर्वाचित सदस्य सिर्फ एक ही रिक्ति के विरूद्ध नामांकन कर सकेंगे। यदि किसी वार्ड पार्षद द्वारा एक से अधिक रिक्ति के लिए नामांकन किया जाता है, तो उनके द्वारा किये गये नामांकन में से न्यूनतम क्रमांक वाली मतपेटिका में किया गया नामांकन ही वैध माना जायेगा।प्रत्येक निर्वाचित वार्ड पार्षद सभी रिक्तियों के विरुद्ध एक-एक बार मतदान कर सकेंगे अर्थात यदि सशक्त स्थायी समिति की रिक्तियों की संख्या 7 हो तो प्रत्येक निर्वाचित वार्ड पार्षद किसी एक रिक्ति के विरूद्ध नामांकन तथा सभी 7 रिक्तियों के विरूद्ध होने वाले मतदान में बारी-बारी से एक-एक मतदान कर सकेंगे।नामांकन के तुरंत बाद प्रत्येक रिक्ति के विरुद्ध मतपत्र तैयार किया जाएगा। इसके पश्चात नगर निकाय के निर्वाचित वार्ड पार्षदों के द्वारा रिक्तियों के लिए क्रमांकित मतपेटियों में गुप्त रूप से मत डाले जाएंगे। मतदान समाप्त होने के ठीक बाद नगर निकाय के निर्वाचित वार्ड पार्षदों के समक्ष रिक्तिवार मतपेटियों को खोलकर मतगणना की जाएगी और अधिकतम मत पाने वाले नामांकित वार्ड पार्षद को संबंधित रिक्ति के विरूद्ध निर्वाचित घोषित किया जाएगा तथा विहित प्रपत्र में प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा।निर्वाचन की प्रक्रिया समाप्त होने के तुरंत बाद बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-24 के तहत सशक्त स्थायी समिति के निर्वाचित सदस्यों को गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। सशक्त स्थायी समिति के निर्वाचित सदस्य के शपथ ग्रहण के साथ ही पूर्व में मनोनीत सशक्त स्थायी समिति विघटित मानी जायेगी। जिला पदाधिकारी द्वारा सभी निर्वाची पदाधिकारी को विस्तार से निर्वाचन प्रक्रिया एवं विभाग के निर्देश से अवगत कराया गया। सभी निर्वाची पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अपने देख रेख में निर्वाचन को शांतिपूर्ण एवं सफल तरीके से संपन्न कराना सुनिश्चित करेंगें। संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया की विडियोग्राफी कराने हेतु निदेशित किया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि ससमय अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर उपस्थित होकर अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे एवं विधि व्यस्था का संधारण करेंगे।

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