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Post: कदाचारमुक्त सम्पन्न करायी जायेगी अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा

कदाचारमुक्त सम्पन्न करायी जायेगी अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा

बेतिया से उप संपादक मोहन सिंह कि रिपोर्ट :

19, 20 एवं 21 जुलाई को जिला मुख्यालय के चयनित 11 केन्द्रों पर एकल पाली में आयोजित होगी परीक्षा

संपादकीय डेस्क, जिला पश्चिम चम्पारण 

मोहन सिंह

– अमिट लेख

बेतिया, (ए.एल.न्यूज़)। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा विज्ञापन संख्या-22/2024 के तहत अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा दिनांक-19.07.2024, 20.07.2024 एवं 21.07.2024 को एकल पाली (12.00 बजे मध्याह्न से 02.30 बजे अपराह्न तक) में जिला मुख्यालय अवस्थित 11 परीक्षा केन्द्रों पर निर्धारित है।

फोटो : मोहन सिंह

इस परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या-11089 है। जिला मुख्यालय अवस्थित (1) रामलखन सिंह यादव महाविद्यालय, बेतिया (2) रा. राज उच्चतर मा. वि., बेतिया (3) सरस्वती विद्या मंदिर, बरवत सेना, बेतिया (4) राजकीय प्लस टू उच्च विद्यालय, कुमारबाग (5) के. आर. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बेतिया (6) रा0 राज्य सम्पोषित कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, बेतिया (7) रा. आमना उर्दू उच्च माध्यमिक विद्यालय, मिर्जा टोला, छावनी, बेतिया (8) प्रोजेक्ट कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कठैया पो0-विशुनपुरा, थाना-जगदीशपुर, नौतन (9) रा0 आदर्श विपिन मध्य विद्यालय, बेतिया (10) राजकीय उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, पूर्वी करगहिया बेतिया (11) मिशन मिडिल स्कूल, चर्च कैम्पस, चर्च रोड, बेतिया में परीक्षा आयोजित है। उक्त परीक्षा को स्वच्छ, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त सम्पन्न कराने को लेकर आज अपर समाहर्ता, पश्चिम चम्पारण, राजीव कुमार सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में समीक्षात्मक बैठक सम्पन्न हुयी।

इस अवसर पर अपर समाहर्ता ने कहा कि पूर्व के परीक्षाओं की तरह इस बार भी अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा सफलतापूर्वक कदाचारमुक्त सम्पन्न कराना है। इस हेतु बिहार लोक सेवा आयोग के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। उन्होंने निर्देश दिया कि उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए परीक्षा केन्द्रों पर समुचित साफ-सफाई, पर्याप्त रौशनी, स्वच्छ शौचालय, पेयजल, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, पब्लिक एड्रेस सिस्टम आदि की व्यवस्था ससमय सुनिश्चित कर ली जाय। उन्होंने निर्देश दिया कि परीक्षा प्रारंभ होेने के एक दिन पूर्व उम्मीदवारों के बैठने की योजना एवं अन्य सारी व्यवस्था पूरी कर लेना आवश्यक है तथा आयोग द्वारा उपलब्ध करायी गयी उपस्थिति पत्रक के अनुसार क्रमित कर लेना है। एक बेंच पर दो से अधिक उम्मीदवार नहीं बैठेंगे तथा एक बेंच से दूरे बेंच की समानान्तर दूरी कम से कम तीन फीट अवश्यक होगी। उन्होंने कहा कि बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम-1981 बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं पर भी लागू है। यदि कोई भी उम्मीदवार इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो नियमानुसार उनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, वाई-फाई गैजेट, इलेक्ट्राॅनिक पेन, पेजर, रिस्ट वाच (सामान्य/स्मार्ट) आदि जैसी इलेक्ट्राॅनिक सामग्री तथा व्हाइटनर, इरेजर एवं ब्लेड जैसी सामग्री भी ले जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी। उम्मीदवार को सचेत किया जायेगा कि किसी भी प्रकार का इलेक्ट्राॅनिक सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं है। कदाचार करते पाये जाने की स्थिति में इस परीक्षा सहित आगामी पांच वर्षों के लिए आयोग की परीक्षाओं में भाग लेने से वंचित किया जायेगा तथा परीक्षा से संबंधित भ्रामक एवं सनसनीखेज अफवाह फैलाने की स्थिति में तीन वर्षों के लिए आयोग की परीक्षाओं से वंचित किया जायेगा। उन्होंने निर्देश दिया कि बिहार लोक सेवा आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सभी परीक्षा केन्द्रों पर जैमर, सीसीटीवी कैमरा का अधिष्ठापन कराना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही वीडियोग्राफी की व्यवस्था की जाय। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी परीक्षा केन्द्रों पर ससमय प्रश्न पुस्तिका-सह-उत्तर पत्रक पहुंच जाय, इसे हर हाल में सुनिश्चित करना है। उन्होंने निर्देश दिया कि केन्द्राधीक्षक, प्रतिनियुक्त स्टैटिक दंडाधिकारी-सह-प्रेक्षक तथा पुलिस पदाधिकारी की उपस्थिति में परीक्षा प्रारंभ होने के 02 घंटा पूर्व से यथा दिनांक-19.07.2024, 20.07.2024 एवं 21.07.2024 को एकल पाली के लिए 10.00 बजे पूर्वाह्न से उम्मीदवारों की सघन जांच के साथ प्रवेश द्वार पर अभ्यर्थियों के ई-एडमिट कार्ड पर छपे क्यूआर/बार कोड की स्कैनिंग करते हुए फोटो एवं पहचान-पत्र के साथ मिलान करते हुए परीक्षा केन्द्र के अंदर प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। उन्होंने निर्देश दिया कि परीक्षा प्रारंभ होने के 01 एक घंटा पहले अर्थात 11.00 बजे पूर्वाह्न के बाद किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा। उन्होंने निर्देश दिया कि परीक्षा के मद्देनजर सिविल सर्जन समाहरणालय अवस्थित जिला नियंत्रण कक्ष में सुबह से शाम तक के लिए अच्छी हालत में एक एंबुलेंस की प्रतिनियुक्ति चिकित्सक दल, पारा मेडिकल स्टॉफ, आवश्यक दवा/उपकरण एवं जीवन रक्षक दवा के साथ सुनिश्चित करेंगे। जिला अग्निशाम पदाधिकारी एक अग्निशाम वाहन की प्रतिनियुक्ति सभी साजो सामान सहित सुनिश्चित करेंगे। जिला परिवहन पदाधिकारी, एसडीएम, बेतिया सदर, मोटरयान निरीक्षक, प्रवर्तन अवर निरीक्षक परीक्षा दिवस को जिला मुख्यालय के बस अड्डा/रेलवे स्टेशन एवं यथासंभव सभी परीक्षा केन्द्रों के निकटतम स्थान तक यातायात की सुविधा को सुगम बनाए रखने हेतु बसों/मिनी बस/ऑटो रिक्शा का परिचालन सामान्य बनाए रखना सुनिश्चित करेंगे ताकि किसी भी स्थान पर जाम नहीं लगने पाए एवं परीक्षार्थी सुगमतापूर्वक परीक्षा केन्द्रों तक पहुंच सकें। अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया सदर को निर्देश दिया गया कि सभी परीक्षा केन्द्रों पर 500 गज के व्यासार्द्ध में दं0प्र0सं0 की धारा-144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी कर इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही परीक्षा संचालन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय का आदेश एवं बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के प्रावधानों का पोस्टर एवं बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त सूचना की प्रति सभी परीक्षा केन्द्रों पर प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करेंगे। समीक्षा के क्रम में बताया गया कि जिलास्तर पर दिनांक-18.07.2024 से 21.07.2024 को प्रातः 06.00 बजे से संध्या 07.00 बजे तक समाहरणालय भवन के दूरभाष संख्या-06254-246144 पर जिला नियंत्रण कक्ष फंक्शनल रहेगा। नियंत्रण कक्ष के सफल संचालन के लिए पर्याप्त संख्या में अधिकारियों एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति कर दी गयी है। जिला नियंत्रण कक्ष के वरीय प्रभार में अनिल कुमार सिन्हा, अपर समाहर्ता-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी रहेंगे। इस बैठक में अपर समाहर्ता-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, अनिल कुमार सिन्हा, अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया सदर, विनोद कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी, रजनीकांत प्रवीण, जिला परिवहन पदाधिकारी, ललन प्रसाद, जिला खनिज पदाधिकारी, घनश्याम झा, विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, सुजीत कुमार सहित संबंधित अधिकारी, जोनल मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी, महिला दंडाधिकारी एवं केन्द्राधीक्षक उपस्थित रहे।

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