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बाल श्रम दंडनीय अपराध, दोषियों के विरुद्ध करें कार्रवाई : जिला पदाधिकारी

बेतिया से उप-संपादक का चश्मा :

बाल श्रम की रोकथाम हेतु करें ठोस कार्रवाई

नियमित रूप से दुकान/प्रतिष्ठान, कल-कारखाना, होटलों, ढ़ाबों की जांच करें

बच्चों के कल्याण एवं उत्थान के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य करें

जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में बाल श्रम उन्मूलन तथा किशोर श्रम निषेध एवं विनियमन हेतु गठित जिलास्तरीय टास्क फोर्स तथा जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक सम्पन्न

विभागीय दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन करने का निर्देश

जिला पदाधिकारी ने उपस्थित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को दिलायी शपथ

न्यूज़ डेस्क, जिला पश्चिम चम्पारण 

मोहन सिंह

– अमिट लेख

बेतिया, (ए.एल.न्यूज़)। जिला पदाधिकारी, दिनेश कुमार राय की अध्यक्षता में आज समाहरणालय सभागार में बाल श्रम उन्मूलन तथा किशोर श्रम निषेध एवं विनियमन हेतु गठित जिलास्तरीय टास्क फोर्स तथा जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक सम्पन्न हुयी।

फोटो : मोहन सिंह

इस अवसर पर जिलाधिकारी ने पदाधिकारियों से कहा कि बाल श्रम उन्मूलन तथा किशोर श्रम निषेध एवं विनियमन हेतु सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। बच्चों को उक्त योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ ससमय मिले, इसे हर हाल में सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यह कार्य सरकार की प्राथमिकताओं से एक है। उच्चस्तर पर लगातार समीक्षा की जा रही है। तनिक भी लापरवाही एवं कोताही नहीं करें। अपने दायित्वों का निवर्हन अच्छे तरीके से करें। जिलाधिकारी ने कहा कि बच्चों के कल्याण एवं उत्थान के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य करें। श्रम अधीक्षक, समाज कल्याण विभाग, बाल कल्याण समिति, डीसीपीयू, शिक्षा, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा तथा अतिपिछड़ा कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, पंचायती राज विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर बेहतर तरीके से कार्य करें। उन्होंने निर्देश दिया कि विभागीय दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें।जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि धावा दल द्वारा छापेमारी के क्रम में उत्पन्न विषम परिस्थिति से वरीय पदाधिकारियों को तुरंत सूचित करें ताकि त्वरित गति से कार्रवाई की जा सके। उन्होंने निर्देश दिया कि नियमित रूप से दुकान/प्रतिष्ठान, कल-कारखाना, होटलों, ढ़ाबों की जांच करें। जांच के क्रम में बाल श्रमिक पाये जाते हैं तो विधिवत रूप से कार्रवाई करें।श्रम अधीक्षक द्वारा बताया गया कि वर्ष 2024-25 में अबतक कुल-87 धावा दल चलाये गये हैं। 34 विमुक्त बाल श्रमिकों का सीएलटीएस में डाटा प्रविष्टि की गयी है। 25 विमुक्त बाल श्रमिकों को 3000 रू0 की दर से तत्काल पुनर्वास की राशि उपलब्ध करायी गयी है। 10 विमुक्त बाल श्रमिकों को 5000 रू0 की दर से जिला बाल श्रमिकों पुनर्वास-सह-कल्याण कोष में जमा कराया गया है। कुल-25 दोषी नियोजकों द्वारा बाल श्रम कल्याण-सह-पुनर्वास कोष में 20000 रूपये की दर से राशि जमा करायी गयी है। 25 विमुक्त बाल श्रमिकों का भौतिक सत्यापन किया गया है। 31 विमुक्त बाल श्रमिकों का स्थानांतरण सीडब्ल्यूसी को कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि किसी भी दुकान/प्रतिष्ठान/कल-कारखानां आदि में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों तथा 18 वर्ष से कम उम्र के किशोर एवं किशोरियों से जोखिम वाला कार्य कराया जाना दंडनीय अपराध है। पकड़े जाने पर नियोजक (कार्य कराने वाले) को 20000 से 50000 रूपये तक का जुर्माना एवं 6 माह से 2 वर्ष तक की सजा अथवा दोनों हो सकता है। अपराध की पुनरावृति करने पर एक वर्ष से तीन वर्ष तक का कारावास हो सकता है। उन्होंने बताया कि किसी भी जगह बाल श्रमिक दिखने पर संबंधित प्रखंड के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, जिले के श्रम अधीक्षक एवं जिला पदाधिकारी को अविलंब सूचित किया जा सकता है। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने उपस्थित पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मियों को “मैं यह घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से बाल मजदूर से कोई कार्य नहीं लिया जाता है। साथ ही मैं यह भी शपथ लेता हूं कि अपने जीवन में ऐसी सेवाओं का भी उपभोग नहीं करूंगा, जिसके उत्पादन/निर्माण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बाल मजदूरों को लगाया गया हो। “मैं राष्ट्र निर्माण के लिए बाल श्रम जैसी कुप्रथा को एक रूकावट मानता हूं, इसलिए मैं जीवन पर्यन्त बच्चों के उज्जवल भविष्य हेतु बाल श्रम जैसी कुप्रथा का सक्रिय रूप से विरोध करता रहूंगा। मैं यह भी शपथ लेता हूं कि मैं जीवन पर्यन्त बाल मजदूरी की कुप्रथा को पूर्णतया समाप्त करने हेतु सजग होकर प्रयास करता रहूंगा” की शपथ दिलायी। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक, बेतिया, शौर्य सुमन, पुलिस अधीक्षक, बगहा, सुशांत कुमार सरोज, निदेशक, डीआरडीए, अरूण प्रकाश, अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया सदर, विनोद कुमार, वरीय उप समाहर्ता-सह-जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, श्रीमती रोचना माद्री, विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, सुजीत कुमार, श्रम अधीक्षक, विजय कुमार ठाकुर सहित अन्य प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे।

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