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Post: प्रारूप निर्वाचक नामावली में छुटे हुए निर्वाचकों की सूची हुई प्रकाशित

प्रारूप निर्वाचक नामावली में छुटे हुए निर्वाचकों की सूची हुई प्रकाशित

बेतिया से उप-संपादक का चश्मा :

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के अनुपालन में जिले में की गई है विशेष व्यवस्था

पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, प्रत्येक मतदाता को जानकारी प्राप्त करने और आपत्ति/दावा दर्ज करने का दिया जा रहा है पूरा अवसर : जिला निर्वाचन पदाधिकारी

यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रविष्टि या अन्य कारण से असंतुष्ट है, तो वह आधार कार्ड की प्रति संलग्न करते हुए अपना दावा प्रस्तुत कर सकता है

जिलाधिकारी ने सभी पात्र निर्वाचकों से अपील की है कि वे सूची का अवलोकन करें और यदि आवश्यक हो तो निर्धारित समयावधि के भीतर दावा प्रस्तुत कर अपने मताधिकार को सुरक्षित करें

न्यूज़ डेस्क, जिला पश्चिम चंपारण 

मोहन सिंह

–  अमिट लेख

बेतिया, (ए.एल.न्यूज़)। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी, पश्चिम चम्पारण धर्मेन्द्र कुमार ने बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वाद संख्या (सिविल) 640/2025 (एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत निर्वाचन आयोग) में दिनांक 14 अगस्त 2025 को पारित अंतरिम आदेश के अनुपालन में विशेष व्यवस्था की गई है।

फोटो : मोहन सिंह

इस आदेश के अनुसार उन सभी निर्वाचकों की सूची तैयार कर प्रकाशित कर दी गई है, जिनका नाम वर्ष 2025 की निर्वाचक नामावली (प्रारूप प्रकाशन से पूर्व) में सम्मिलित था, किंतु 01 अगस्त 2025 को प्रकाशित प्रारूप निर्वाचक नामावली में नहीं पाया गया। सूची में प्रत्येक नाम के सम्मुख कारण भी अंकित हैं – जैसे मृतक, स्थायी रूप से स्थानांतरित, अनुपस्थित अथवा द्विरुक्त प्रविष्टि। यह सूची जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण की आधिकारिक वेबसाइट https://westchamparan.nic.in पर उपलब्ध है। निर्वाचकों की सुविधा के लिए यह सूची सभी प्रखंड कार्यालयों, पंचायत कार्यालयों, नगरीय स्थानीय निकायों के कार्यालयों तथा प्रत्येक मतदान केन्द्र पर भी प्रदर्शित कर दी गई है।

छाया : अमिट लेख

जिन मतदाताओं का नाम प्रारूप निर्वाचक नामावली में शामिल नहीं है, वे अपने ईपीआईसी (EPIC) नंबर के माध्यम से सूची में अपनी प्रविष्टि और उससे संबंधित कारण की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह पूरी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है तथा प्रत्येक मतदाता को जानकारी प्राप्त करने और आपत्ति/दावा दर्ज करने का पूरा अवसर दिया जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रविष्टि या अन्य कारण से असंतुष्ट है, तो वह आधार कार्ड की प्रति संलग्न करते हुए अपना दावा प्रस्तुत कर सकता है। जिलाधिकारी ने सभी पात्र निर्वाचकों से अपील की है कि वे सूची का अवलोकन करें और यदि आवश्यक हो तो निर्धारित समयावधि के भीतर दावा प्रस्तुत कर अपने मताधिकार को सुरक्षित करें।

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